रेस्टोरेंट फिलहाल नहीं खुलेंगे, मेरठ में धार्मिक स्थल, मॉल, होटल

 मेरठ 
सोमवार से देशभर में शर्तों के साथ धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट आदि खुल गए, लेकिन मेरठ शहर के अधिकतर इलाके कंटेनमेंट और बफर जोन में होने के कारण फिलहाल नहीं खुलेंगे। कंटेंमेंट और बफर जोन के बाहर के धार्मिक स्थल, मॉल, रेस्टोरेंट खोलने की सशर्त अनुमति दे दी है। शर्त है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन का शत-प्रतिशत पालन हो। लिखित में संचालकों को शर्त अनुपालन का पत्र देना होगा। शहर के बड़े मॉल शाप्रिक्स का मंगलवार को एसीएम और सीओ निरीक्षण करेंगे। वहीं पीवीएस मॉल का बुधवार को निरीक्षण के बाद अनुमति पर विचार होगा।

सोमवार को डीएम अनिल ढींगरा और एसएसपी अजय साहनी ने पुलिस, प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। सभी से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में एडीएम सिटी, एसपी सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम, सीओ ने शहर में कंटेनमेंट जोन, बफर जोन की विस्तृत जानकारी दी। इससे पूर्व एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, एसीएम ने अपने स्तर पर बैठक कर ली। धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से भी राय ली गई। सभी को केंद्र सरकार की गाइडलाइन की जानकारी दी गई। विचार-विमर्श के बाद फैसला हुआ कि शहर के अंदर कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में किसी धार्मिक स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ कंटेनमेंट जोन, बफर जोन के बाहर ही मॉल व धार्मिक स्थल शर्तों के साथ खुलेंगे। धार्मिक स्थलों में एक बार में पांच से ज्यादा श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। प्रवेश के दौरान प्रत्येक श्रद्धालु की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही अंदर प्रवेश करने दिया जाएगा। प्रवेश व निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था की जाएगी। मॉल, होटल और धार्मिक स्थल में समय समय पर सफाई की जाएगी। मॉल, होटल इत्यादि में सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था रहेगी। होम डिलीवरी से पहले रेस्टोरेंट संचालक को डिलीवरी ब्वॉय की थर्मल स्क्रीनिग करने के बाद ही उसे भेजा जाएगा।

सिटी मजिस्ट्रेट व कंटेनमेंट कमांडर सत्येन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि बुढ़ाना गेट क्षेत्र कंटेनमेंट और बफर जोन में है। ऐसे में सिद्धपीठ हनुमान मंदिर को भी खोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। एसीएम सदर सुनीता सिंह ने बताया कि कैंट स्थित औघड़नाथ मंदिर बफर जोन में है। सदर स्थित काली माई मंदिर भी कंटेनमेंट जोन में है। ऐसे में अभी अनुमति नहीं दी जा सकती है। एसीएम सिविल लाइन चंद्रेश कुमार सिंह ने बताया कि मेडिकल थाना क्षेत्र अंतर्गत मंशा देवी मंदिर कंटेनमेंट और बफर जोन में नहीं है, लेकिन मंदिर संचालकों ने शर्तों के अनुपालन में कठिनाई बताई है। ऐसे में अनुमति नहीं दी जा सकती है। 

शर्तों का पालन करना होगा
गृह मंत्रालय की ओर से तय गाइडलाइन के अनुसार ही धार्मिक स्थल, होटल, मॉल, रेस्टोरेंट आदि के लिए कई शर्तों का निर्धारण किया गया है। शर्तों का पालन और कंटेनमेंट, बफर जोन के बाहर होने पर ही खोलने की अनुमति दी जा सकती है। कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। ऐसे में शर्तों का पालन अनिवार्य है। कोई भी व्यक्ति मास्क व फेस कवर लगाए बिना मॉल व धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। साथ ही एक दूसरे से कम से कम छह फुट की दूरी बनाकर रहेगा। प्रशासन के लिए आम लोगों की सुरक्षा सबसे पहले है – अनिल ढींगरा, डीएम।

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