राजधानी में सोमवार से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

रायपुर
लॉकडाउन में जिला प्रशासन ने रायपुर नगर निगम सीमा में दुकान खोलने की नए सिरे से अनुमति जारी की है। नये आदेश में दुकानों को शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। पंडरी की दुकानें सप्ताह में 6 दिन और थोक मार्केट 4 दिन खोले जा सकेंगे। मेडिकल संबंधित सभी व्यवसाय और शहर की सीमा से बाहर पेट्रोल पम्प 24 घंटे खुले रहेंगे।

बंद रखे जाने वाले व्यावसाय व संस्थान – स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग, काचिंग संस्थान नहीं खोले जाएंगे, क्लब, सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, योगा सेंटर, स्वीविंग पुल, पार्क, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पोट्स काम्पलेक्स, स्टेडियम बंद रहेंगे। आॅटो, बस, टैक्सी सर्विस, ओला, उबेर, ई-रिक्शा,सायकल रिक्शा आदि बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट (होम डिलीवरी की अनुमति होगी), सामाजिक, रजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, सभी धार्मिक स्थान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। धार्मिक समारोह भी बंद रहेंगे।

अनुमति प्राप्त दुकानों की सूची – सब्जी, फल, डेयरी, पनीर प्रतिदिन सुबह 6 बजे 18.00 बजे तक, दुग्ध प्रतिदिन सुबह 6 से 12 बजे तक व शाम को 16 से 18 बजे तक। मटन, मुर्गा, मछली एवं अण्डा की दुकान प्रतिदिन सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक, समस्त मेडिकल  संबंधित व्यवसाय, हॉस्पिटल,लेब प्रतिदिन 24 घंटे, पेट्रोल पंप शहर सीमा के अंदर प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 7 बजे तक, पेट्रोल पंप शहर सीमा के बाहर प्रतिदिन 24 घंटे, थोक सब्जी बाजार डूमरतराई – रावणभाठा प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 11 बजे तक, अनाज मंडी प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, पानी, वाटन केन प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, गैस एजेंसी – पीडीएस प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, मिठाई – बेकरी सोमवार से शुक्रवार  सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, दुपहिया, चारपहिया रिपेयरिंग, सर्विसिंग, कार एसेसरीज सोमवार से शुक्रवार  सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  कृषि सामग्री, कृषि उपकरण, खाद, बीज, हराचारा, पेटशाप, पशुचरा सोमवार से शुक्रवार  सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  आॅटो पार्टस एवं एग्री पार्टस एवं इंडस्ट्रियल के स्पेयर पार्टस, डोमेस्टिक रिपेयरिंग आॅटोमोबाईल सर्विस सेंटर, आईटी केबल रिपेयर, टायर शॉप सोमवार से शुक्रवार  सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  किरानो स्टोर्स सोमवार से शुक्रवार  सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  पान ठेला, पान दुकान सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  कारपेंटर, प्लंबर, एसी मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, अन्य सभी प्रकार के मरम्मत, व्यक्तिगत कार वॉश, धोमी, ड्रायक्लीन  सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  सेलून, नाई दुकान, ब्यूटी पार्लर सोमवार, मंगलवार, गुरुवार व शुक्रवार सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक, हार्डवेयर, पेंट, सेनेटरी, ग्लास, ग्रेनाईट, मार्बल, टाईल्स, सीमेंट, लोहा, जूता, कपड़ा, टीव्ही, एसी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, कम्प्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, मोबाइल शॉप, जनरल स्टोर्स, मनिहारी, अगरबत्ती, स्पोटर््स, टायर, टेलर  मंगलवार, गुरुवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,     ईलेक्ट्रिकल्स, आॅप्टिकल्स, स्टेशनरी, कूलर, पंखा, आरओ, वॉटर फिल्टर, ज्वेलर्स  मंगलवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, फर्नीचर, पुष्प, बर्तन दुकान, सूटकेस, बैग, पैकिंग मटेरियल  बुधवार, गुरुवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, नवीन सायकल, तीन पहिया, दोपहिया, चारपहिया, भारी वाहन विक्रम गुरुवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक,  अन्य समस्त व्यवसाय (सूची – ए) के अनुसार तथा ठेला व्यवसाय को छोड़कर मंगलवार, शुक्रवार या संबंधित बाजार की व्यवस्था के अनुसार दो दिन सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।

होटल, रेस्टोरेंट से खाद्य सामग्री की केवल आॅनलाइन डिलिवरी स्वीगी, जोमेटो आदि के माध्यम से किया जावे। र्पासल (टेक अवे) की अनुमति नहीं होगी। ग्रोसरी, सब्जी, मडिकल की होम डिलिवरी चालू रहेगी। पंडरी क्षेत्र में स्थित 6 थोक कपड़ा मार्केट सप्ताह में 4 दिन खोले जाएंगे। सोमवार एवं बुधवार एक लाइन तथा मंगलवार एवं गुरुवार को सामने वाली लाइन की दुकान खोली जायेगी। यह निर्धारण संबंधित बाजार के एसोसिएशन द्वारा किया जावेगा। यदि कोई दुकानदार पालन नहीं करते तो दुकान सील बंद की कार्यवाही की जावेगी।  मालवीय रोड में सोमवार एवं बुधवार के दिन कोतवाली चौक की ओर से बायी ओर की  दुकानें तथा मंगलवार एवं गुरुवार को कोतवाली चौक से दायी ओर की दुकानें खोली जायेगी। ट्रेडवार सूची जो ऊपर दर्शित है वह मालवीय रोड के लिए लागू नहीं होगी। ऐसे ट्रेड जो सूची में दर्शित नहीं है वे मालवीय रोड में भी नहीं खुलेंगे। एमजी रोड, सदर, हलवाई लाईन, बंजारी रोड, केके रोड, जीवन बीमा मार्ग, कटोरा तालाब, शंकर नगर, तेलीबांधा, भाटागांव रोड, गुरुनानक चौक से स्टेशन रोड, बढ़ईपारा, रामसामगरपारा, तेलघानी नाका एवं तात्यापारा में मंगलवार एवं गुरुवार को दोहिने ओर एवं बुधवार और शुक्रवार को बाये ओर की दुकानें खुलेंगे। पुरानी बस्ती से लाखेनगर चौक एवं महादेवघाट तथा सिद्धार्थ चौक से संतोषीनगर चौक एवं बोरियाखुर्द तक मंगलवार एवं गुरुवार को दोहिने और बुधवार और शुक्रवार को बाये ओर की दुकानें खुलेंगी। तेलीबांधा चौक से शास्त्री चौक होते हुए टाटीबंध चौक तक मंगलवार एवं गुरुवर को दाहिने और बुधवार और शुक्रवार को बाये ओर की दुकानें खुलेंगे। सभी काम्पलेक्स में प्रतिदिन 40 प्रतिशत दुकान खोले जाएंगे। सभी काम्पलेक्स मंगलवार से शुक्रवार खोले जाएंगे।

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