राजधानी भोपाल 31 मार्च की रात 12:00 बजे तक लॉक डाउन, बाकी ज़िलों के बारे में रखेगी ये स्थिति

भोपाल
राजधानी भोपाल (bhopal) 31 मार्च की आधी रात 12 बजे तक लॉक डाउन (lockdown) है. कोरोना से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर प्रशासन ने ये फैसला किया है. जिले की सीमाएं सील कर दी गयी हैं और इस दौरान शहर में धारा 144 लगी रहेगी. दूध, दवाई, फल सब्जी सहित अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी. किसी को भी ज़िले से बाहर आने-जाने की इजाज़त नहीं है. ज़रूरी होने पर इलाके के थाने और प्रशासन से इसकी इजाज़त लेना होगी. भोपाल के साथ ही प्रदेश के कई ज़िलों में अलग-अलग तारीखों तक लॉक डाउन है.

भोपाल में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने लोक स्वास्थ्य और कोरोना वायरस के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च रात्रि 12:00 बजे तक भोपाल जिले को लॉक डाउन कर दिया है. ज़िले की राजस्व सीमाओं को सील करते हुए भोपाल जिले में पूरी तरह से लॉक डाउन रहेगा. यह आदेश तत्काल रूप से लागू कर दिया गया है. इस दौरान सभी सरकारी, अर्ध शासकीय, निजी ऑफिस और संस्थान बंद रहेंगे. लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहन भी सड़कों पर नहीं निकल सकेंगे. भोपाल से सभी बसों, ट्रेन, हवाई उड़ानों, धार्मिक स्थलों, निर्माण कार्यो को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है.

शहर में लॉक डाउन और धारा 144 लागू रहेगी लेकिन अति आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दूध, फल, सब्जी, किराना, दवा, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. इसके साथ ही होम डिलीवरी टिफिन सेंटर, कम्युनिटी किचिन, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के पालन पर चालू रहेंगे.

आदेश में बताया गया कि दूध और पेपर बांटने वाले व्यक्तियों को सुबह 6:30 से 9:30 बजे तक इस कार्य के लिए छूट रहेगी. अत्यावश्यक सेवा के लिए परिवार का कोई एक सदस्य घर के पास की दुकान तक जा सकेगा लेकिन उसे सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.

लॉक डॉउन के दौरान जिले के बाहर आने या जाने पर पूरी तरह रोक रहेगी. गाड़ियां भी नहीं आ जा सकेंगी. जिले में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं करेगा.सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं जैसे मास्क, दवाएं फल, सब्जी, न्यूज़ पेपर ले जाने वाले वाहन, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर, पेट्रोल और समय समय पर आवश्यकता के अनुसार निर्धारित होने वाली सेवाओ को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.

किसी व्यक्ति को यदि शहर से बाहर जाना है तो उसे अपने इलाके के थाने जाकर पास लेना होगा. अति आवश्यक सेवाओं और दवाई,मास्क,, पेट्रोल, गैस और ऐसी ही अन्य सेवाओं में लगे कर्मचारियों को इसके लिये डीएम/एडीएम/एसडीएम कार्यालय से पास दिया जाएगा. इस दौरान उन सभी को लोगो को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के प्रोटो कॉल का पालन करना होगा. इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग समय समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन किया जाए.

राजस्व, नगर निगम,पंचायत, स्वास्थ्य, पुलिस, होमगार्ड्स, विद्युत, पेयजल, लेखा, आपदा प्रबंधन, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलिकॉम, पोस्टल, बैंकिंग सेवाओं को इस आदेश से मुक्त रखा गया है. घर से बाहर निकलने वाले कर्मचारियों को अपना आई डी कार्ड साथ रखना होगा.

भोपाल के साथ इन ज़िलों में भी लॉक डाउन

  • रतलाम 25 मार्च
  • श्योपुर 25 मार्च
  • टीकमगढ़ 31 मार्च
  • उज्जैन 25 मार्च
  • मुरैना 31 मार्च
  • अनूपपुर 31 मार्च
  • कटनी 24 मार्च
  • शिवपुरी 24 मार्च
  • सिवनी 25 मार्च
  • बालाघाट 25 मार्च
  • मंदसौर 25 मार्च
  • मंडला 25 मार्च
  • रीवा 24 मार्च
  • डिंडोरी 31 मार्च
  • गुना 25 मार्च

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