मॉब लिंचिंग को लेकर सख्त हुई कमलनाथ सरकार, पेश किया संशोधन विधेयक
भोपाल
देश भर में लगातार गौरक्षा के नाम पर मॉब लिंचिग की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसे में लगातार मॉब लिंचिंग के मामले पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की मांग की जा रही थी। कमलनाथ सरकार ने बुधवार को विधानसभा में गौवंश वध प्रतिशेध संशोधन विधेयक 2019 पेश कर दिया।
राज्य के पशुपालन मंत्री लाखन सिंह यादव ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। बिल में संशोधन के बाद गौवंश के परिवहन की अनुमति मिल जाएगी। इस दौरान अगर किसी ने गौ रक्षा के नाम पर किसी से मॉबलिंचिंग की घटना की तो आरोपी के खालिफ सख्त कार्रवाी की जाएगी। यही नहीं आरोपियों को तीन साल की सजा तक हो सकती है। गौवंश प्रतिशेध विधेयक संशोधन बिल में सरकार ने आरोपी के लिए सज़ा की प्रावधान भी रखा है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे 6 महीले से लेकर तीन साल तक की सज़ा हो सकती है।
सरकार के इस बिल लाने के बाद विपक्षी पार्टी बीजेपी ने एतराज़ जताया। विधायक यशपाल सिसोदिया ने विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा कि नए नियम की वजह से प्रदेश में गौवध की घटनाएं बढ़ जाएंगी। उन्होंंने कहा इसलिए हमारी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है। गौरतलब है कि देश बर में मॉबलिंचिंग की वारदात बढ़ती जा रही हैं। लगातार गो रक्षा के नाम पर आम लोगोंं को मौत के घाट उतारा जा रहा है। जिसे लेकर सरकार कई बार कटघरे में खड़ी हो चुकी है।