मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः साकेत कोर्ट ने तय किए आरोप, POCSO एक्ट की धाराओं में चलेगा केस

 
पटना

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सभी आरोपियों पर यौन उत्पीड़न के साथ आपराधिक साजिश के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब इस मामले की नियमित सुनवाई तीन अप्रैल से होगी। पॉक्सो एक्ट की धारा 3,5,6 सहित अन्य कई धाराओं के तहत ये केस चलेगा।

कोर्ट की सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित अन्य आरोपी अदालत में मौजूद रहे। पॉक्सो एक्ट सेक्शन 5 में न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम उम्रकैद, पॉक्सो एक्ट सेक्शन 10 में न्यूनतम सजा 5 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा और 376 (2) में न्यूनतम 10 साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के विरुद्ध 20 विभिन्न धाराओं के तहत कोर्ट ने आरोप तय किए हैं।

गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में बच्चियों का यौन शोषण करने का मामला सामने आया था जिसके बाद बिहार सहित पूरे देश में हलचल मच गई थी। टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की रिपोर्ट में इस मामले का खुलासा हुआ था। इस मामले की जांच में लापरवाही बरतने पर नीतीश सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को दिल्ली के साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था।

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