मासूम से दरिंदगी करने वाले विष्णु को फांसी की सजा

भोपाल
राजधानी के कमला नगर  इलाके की मांडवा बस्ती में एक महीने पहले हुई 8 साल की बच्ची से ज्यादती के बाद उसकी हत्या के आरोपी विष्ण बामोरे को भोपाल की जिला अदालत ने दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। सजा का ऐलान होते ही मासूम के परिजनों के चेहरे खिल गए तो वहीं आरोपी विष्णु जज के सामने ही आंखों से आंसू बहने लगे।

विशेष न्यायाधीश कुमुदनी पटेल की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस सोमवार से शुरू हुई थी, जो मंगलवार को पूरी करते हुए उस पर दोष साबित करने का एलान किया था। अदालत में आरोपी पर हमले की आशंका को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। शासकीय वकील मनीषा ने कोर्ट से आरोपी को फांसी देने की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस ने मामले में आरोपी विष्णु बामोर को खंडवा से गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 17 जून को कोर्ट में चालान पेश किया था। 19 जून को कोर्ट में आरोप तय हुए थे। पुलिस ने करीब 40 लोगों को मामले में ग्वाह बनाया गया था। पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर 108 पन्नों का चालान पेश कर दिया था। बाद में पुलिस ने डीएनए रिपोर्ट भी कोर्ट में पेश कर दी थी।

मामले के आरोपी विष्णु ने कोर्ट में कहा था कि मुझसे गलती हो गई। आप मुझे फांसी दे दीजिए मैडम। मैं नशे में था, मुझसे गलत काम हो गया। जज कुमुदिनी पटेल ने विष्णु से पूछा था कि पुलिस को कोई मेमोरेंडम दिया है? तो विष्णु ने कहा-नहीं। इस दौरान वह कोर्ट में जज के सामने ही रोने लगा था।

कोर्ट ने आरोपी विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।

गौरतलब है कि बीते महीने सात जून को मांडवा बस्ती में ही रहने वाले आरोपी विष्णु प्रसाद ने आठ साल की मासूम को अगवा करने के बाद में बलात्कार किया था। इसके बाद में उसके साथ में अप्रकृतिक कृत्य भी किया गया था। बाद में मासूम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आठ जून की सुबह मासूम बच्ची की लाश उसके परिजनों ने घर के पास ही एक चेंबर के पटिये पर रखी हुई बरामद की थी। दस जून को पुलिस ने आरोपी को खंडवा से गिरफ्तार किया था। 15 दिनों में पुलिस ने इस मामले का चालान कोर्ट में पेश कर दिया था।  कोर्ट ने आरोपी विष्णु बामोरे को बच्ची के साथ ज्यादती, अप्राकृतिक कृत्य और उसके बाद हत्या की धाराओं में दोषी माना है। कोर्ट ने आरोपी को 363, 366, 376, 377 302 और 201 धाराओं में दोषी माना है।

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