मासूम का अपहरण कर बेचने की कोशिश करने वाले माँ-बेटे को चार साल की कैद
ग्वालियर
जिला न्यायालय ने 6 साल पुराने एक मासूम के अपहरण और उसे बेचने की कोशिश करने के मामले में माँ और उसके बेटे को चार-चार साल की कैद और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार ग्वालियर के झांसी रोड थाना अंतर्गत आने वाले बजरंग नगर में 17 अगस्त 2013 को एक घटना घटी थी जिसमें यहां रहने वाली एक 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण हो गया था चूंकि मामला नाबालिग से जुड़ा था इसलिये पुलिस ने इसे काफी गंभीरता से लिया और जब उसने गहन तफ्तीश की तो उसे मालूम हुआ कि इस अपहरण की वारदात को एक महिला लक्ष्मी देवी और उसके पुत्र राजेश कुशवाह एक अन्य राजू कुशवाह ने अंजाम दिया है ।खोजबीन के बाद उन तीनों की गिरफ्तारी हुई पुलिस पूछताछ में मालूम पड़ा कि ये आरोपी इस मासूम को अपहरण के बाद बेचने की फिराक में थे।पुलिस ने बाद में उस अपहृत बच्ची को भी जंगल से बरामद कर लिया,मामला कोर्ट में पहुंचा और फिर लगातार सुनवाई के बाद सुबूतों और बयानों के आधार पर कोर्ट ने आज माँ बेटे को चार-चार साल कैद और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई और राजू कुशवाह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।