मनरेगा में पंजीयन की 90 दिनों की अनिवार्यता खत्म
रायपुर
राज्य सरकार ने मनरेगा में बाहर से श्रमिकों की सहूलियत के लिए पंजीयन की शर्तों में ढील दी है। अब योजना में पंजीयन के लिए 90 दिन की अनिवार्यता की शर्त खत्म कर दी गई है। रायपुर के अपने शासकीय निवास में सरगुजा और कोरिया की समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने ये बात कही। उन्होंने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राज्य सरकार की योजनाओं के सही से क्रियान्वयन के निर्देश दिए।
डहरिया ने कहा कि अब ये भी फैसला किया गया है कि जब तक कोरेंटाइन सेंटर में रहने वाले व्यक्ति की रिपोर्ट न आ जाए। उसे घर जाने नहीं दिया जाएगा भले ही उसने सेंटर में 14 दिन पूरे कर लिए हों। ये फैसला बलौदाबाज़ार में लवन कोरेंटाइन सेंटर में आए एक मामले के बाद लिया गया है। यहां एक मज़दूर को छोड़ दिया गया लेकिन बाद में उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया। इस बीच वो कई जगह कोरोना के वायरस फैला चुका था।