मध्य प्रदेश कोरोना: लॉकडाउन के तहत कर्मचारियों व कर्मकारों के अनुपस्थित रहने पर सेवा समाप्ति, छंटनी या सर्विस ब्रेक नहीं

भोपाल
मध्य प्रदेश में कोरोना के मद्देनजर पैदा हुई असाधारण परिस्थितियों को देखते हुए जिलों में लॉकडाउन लागू किया जा रहा है। ऐसे में कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों के बंद रहने और कर्मचारियों व कर्मकारों के अनुपस्थित रहने पर उनकी सेवा समाप्ति, छंटनी या सर्विस ब्रेक नहीं किया जाएगा। न ही उनके वेतन में कटौती की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश के श्रम आयुक्त आशुतोष अवस्थी ने कारखानों, दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों को परिपत्र जारी कर लॉकडाउन के प्रतिबंधों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। परिपत्र में कहा गया है कि कारखाना, दुकान या व्यापारिक संस्थान बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन या अन्य देय, वैधानिक स्वत्व में किसी तरह की कोई कटौती नहीं की जाएगी।

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