भागलपुर में डीएम का फरमान, 15 दिनों के अंदर करें सभी नर्सिंग होम की जांच

भागलपुर 
भागलपुर डीएम ने जिले के सभी निजी नर्सिंग होम और निजी क्लीनिकों की जांच 15 दिनों के अंदर जांच करने का निर्देश दिया है। जांच में अवैध रूप से संचालित नर्सिंग होम और निजी क्लीनिकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बंद करने का निर्देश दिया है।
 
डीएम प्रणव कुमार ने सिविल सर्जन को भेजे पत्र में कहा है कि जिले में बिना पंजीकरण के और निर्धारित मानकों का पालन किये बिना कई नर्सिंग होम और निजी क्लीनिकों का संचालन अवैध रूप से करने की शिकायत मिल रही है। निजी नर्सिंग होम और क्लीनिकों को क्लीनिकल इस्टेबलिसमेंट एक्ट एवं विभागीय निर्देश के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए संचालन किया जाना है। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।
14 दिसंबर को भवन निर्माण एवं जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिला क्रियान्वयन कार्यक्रम समिति की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने इस मामले को उठाते हुए कार्रवाई करने की मांग की थी। कहा गया था कि बिना निबंधन के काफी संख्या में निजी नर्सिंग होम और क्लीनिक चल रहे हैं। उनके द्वारा विभाग के मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। 

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