बिहार में मास्क नहीं पहनने पर होगी सख्ती, देना होगा जुर्माना,  स्वास्थ्य विभाग का फरमान जारी

पटना 
बिहार में अगर कोई बिना फेस मास्क के दिखेगा तो उससे 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने शुक्रवार को बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 में संशोधन करते हुए मास्क नहीं पहनने वालों पर 50 रुपये अर्थदंड लगाने का आदेश जारी कर दिया। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय  सिंह कुमावत ने इससे संबंधित अधिकार डीएम को दिया। 

गौरतलब हो कि राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसी के तहत जुर्माना वसूलने का यह निर्णय लिया गया है। हालांकि जुर्माना वसूलने के बाद उन्हें मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निरंतर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि दो मास्क मुफ्त में देने का निर्णय इसलिए लिया गया है, ताकि लोग इसे पहनने के लिए प्रेरित हों। उन्होंने यह भी कहा कि राशन कार्ड वितरण का कार्य तेजी से चल रहा है और अभी तक सात लाख 80 हजार वितरित भी कर दिए गए हैं। वहीं, 23.33 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं।  
 

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