बच्ची से दरिंदगी करने वाले को 24 दिनों के अंदर मिली उम्रकैद की सजा

 कानपुर 
बिठूर के पेम गांव में तीन साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाले अभियुक्त को चार्जशीट के बाद 24वें दिन उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट विजय राजे सिसोदिया ने दोनों पक्षों की बहस व जिरह के बाद बिधनू निवासी राधेश्याम लोधी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इतने कम समय में पॉक्सो कोर्ट में सजा सुनाने का पहला मामला है। इसके बाद राधेश्याम को जेल भेज दिया गया।

एसपीओ गंगाप्रसाद यादव के मुताबिक, तीन साल की मासूम बिठूर के पेम गांव में अपनी ननिहाल आई थी। वह नानी के साथ 27 जुलाई 2019 को खेत गई थी। वहां पहले से मौजूद गांव के ही हुकुम सिंह का साला राधेश्याम लोधी बच्ची का मुंह दबाकर खींच ले गया और खेत में बने कमरे में दुष्कर्म किया। बच्ची की नानी और ग्रामीणों ने राधेश्याम को मौके से दबोच लिया था। पिटाई के बाद वहशी को पुलिस के हवाले कर दिया था। बच्ची के मामा ने बिठूर थाने में  रेप, पॉक्सो ऐक्ट, एससीएसटी ऐक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

पुलिस ने भी की ठोस पैरवी
मामले की जांच सीओ कल्याणपुर अजय कुमार ने 17 सितंबर को पूरी करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। चश्मदीद गवाह नानी दोषी को सजा दिलाने में मददगार रही। एसएसपी और एसपी पश्चिम इस मामले पर नजर रखे थे। बिठूर थाना पुलिस ने लगातार पैरवी जारी रखी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए डीएनए सैंपल की रिपोर्ट भी जल्द ही अभियुक्त के खिलाफ आ गई। लगातार पैरवी होने से घटना के बाद 75 दिनों में अभियुक्त को सजा मिल गई। 

एक लाख जुर्माना भी लगाया
न्यायाधीश ने अपराध को संगीन बताते हुए अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। सीओ कल्याणपुर का कहना है कि इतने कम समय में पॉक्सो के मामले में सजा सुनाए जाने का कानपुर में यह पहला मामला है।

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