प्राइवेट कंपनियों को मिल रहे नोटिस- 24 घंटे में दो SC-ST कर्मियों का डेटा

नई दिल्ली

सरकार निजी कंपनियों से यह जानकारी मांग रही है कि उनके प्रतिष्ठान में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के कितने कर्मचारी हैं. क्षेत्रीय भविष्य निधि (PF) कार्यालयों के द्वारा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई की निजी फर्म को जानकारी देने के लिए ई-मेल भेजा जा रहा है और सारी जानकारी मेल मिलने के 24 घंटे के भीतर देने को कहा गया है.

गौरतलब है कि निजी कंपनियों में आरक्षण देने की कई संस्थाएं मांग करती रही हैं, ऐसे में इस तरह के आंकड़े मांगे जाने से फिर से कयास उठने लगे हैं कि सरकार आखिर ऐसी जानकारी क्यों चाहती है.

एक एचआर कंसल्टेंट ने हमारे सहयोगी प्रकाशन बिजनेस टुडे से इस बात की पुष्टि की है कि दिल्ली और चेन्नई की कई कंपनियों को पीएफ ऑफिस से इस तरह के ई-मेल हासिल हुए हैं. हालांकि कंसल्टेंट ने कहा कि मुंबई और पुणे के उनके ग्राहकों ने ऐसे किसी मेल न मिलने की बात कही है. लेकिन दिल्ली स्थ‍ित एक एचआर कंसल्टेंसी के फाउंडर ने बताया कि बेंगलुरु और चेन्नई के अलावा दिल्ली स्थ‍ित उसके क्लाइंट को भी ऐसे ई-मेल हासिल हुए हैं.

यह नोटिफिकेशन किसी एक सेक्टर या इंडस्ट्री से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किसी क्षेत्रीय पीएफ कार्यालय के तहत आने वाली सभी कंपनियों को भेजा गया है.

पूरा विवरण मांगा

इस मेल से जानकारी मांगी गई है कि प्रतिष्ठान का नाम, कुल कर्मचारियों की संख्या, एससी कर्मचारियों की संख्या और एसटी कर्मचारियों की संख्या बताएं. ई-मेल के सब्जेक्ट में लिखा गया है- 'फर्निशिंग ऑफ डिटेल ऑफ एससी/एसटी एम्प्लॉईज एम्प्लॉयड इन योर एस्टेब्लिशमेंट-मोस्ट अर्जेंट. यानी आपके प्रतिष्ठान में नियुक्त एससी/एसटी कर्मचारियों का विवरण पेश करना-बेहद जरूरी. बिजनेस टुडे के पास इस ई-मेल की एक कॉपी है. यही नहीं, ई-मेल हासिल करने वाली कंपनियों को विवरण सिर्फ एक दिन में यानी 24 घंटे के भीतर देने को कहा गया है.

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