प्रहलाद लोधी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई, निचली अदालत की सजा को दी है चुनौती

जबलपुर
पन्ना जिले की पवई सीट से भाजपा के विधायक रहे प्रह्लाद सिंह लोधी मामले पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई होना है। जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की  सिंगल बेंच के समक्ष प्रकरण पर दोपहर में सुनवाई हो सकती है। मामला आपराधिक मामले में निचली कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील से जुड़ा हुआ है जिस पर विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो गई है। हालांकि प्रह्लाद लोेधी की अपील में सिर्फ आपराधिक मामले पर निचली कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी गई है, विधानसभा से सदस्यता समाप्ति का मैटर इस पिटीशन में शामिल नहीं है।

प्रह्लाद लोधी पर 2014 में सतना जिले की तहसील रैपुरा में पदस्थ तहसीलदार आरके वर्मा के साथ मारपीट करने का आरोप है। यह मामला रेत खनन और परिवहन से जुड़ा हुआ है। जहां मड़वा नामक ग्राम के पास घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। जनप्रतिनिधि का प्रकरण होने के कारण इसे भोपाल में विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट में सुना गया। यहां पर प्रह्लाद लोेधी सहित अन्य 12 लोगों को दोषी मान दो साल की सजा और 3500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। प्रह्लाद लोधी की ओर से इसी फैसले को आधारहीन और बिना सबूत का बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। उधर, निचली अदालत से फैसला आते ही विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने प्रह्लाद लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी है जिस पर राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। फिलहाल समाचार लिखे जाने तक मामले पर सुनवाई के लिए नम्बर नहीं आ सका था।

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