प्रदेश सरकार रेत खदान ठेकेदारों के मामले में नरम पड़ी, कोरोना के मद्देनजर राहत पैकेज
भोपाल
कोविड 19 संक्रमण के चलते रुके रेत खनन के मामले में प्रदेश सरकार रेत खदान ठेकेदारों के मामले में नरम पड़ी है और पांच जिलों में तय समय पर रेत खदानों का एग्रीमेंट नहीं कराने वाले ठेकेदारों को राहत देने का फैसला लिया गया है। बुरहानपुर, अनूपपुर, देवास, छतरपुर एवं नरसिंहपुर जिले के रेत खदानों के समूहों ने अभी तक रेत खनन ठेके की प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। इसलिए इनके लिए खनिज साधन विभाग ने कल अलग से आदेश जारी किए हैं।
प्रबंध संचालक राज्य खनिज विकास निगम को रेत खनन, परिवहन, भंडारण एवं व्यापार नियमों के अंतर्गत रेत के लिए स्वीकृत ठेकों में कोरोना के मद्देनजर राहत पैकेज देने का फैसला पूर्व में ही 26 मई को जारी आदेश में किया गया था। इसके बाद 27 जिलों में रेत खदान ठेका पाने वाले ठेकेदारों ने अनुबंध करा लिए हैं जबकि इन पांच जिलों के ठेकेदारों ने 6 जून तक की शासन द्वारा दी गई तय अवधि में एग्रीमेंट नहीं कराया है। इनके द्वारा इस अवधि के बाद कोविड 19 पैकेज की मांग फिर से की गई है। इसे देखते हुए शासन ने तय किया है कि पांच रेत समूह ठेकेदारों द्वारा अगर आदेश जारी होने के तीन दिन के भीतर अनुबंध करा लिया जाता है तो उन्हें 26 मई को जारी कोविड 19 पैकेज का लाभ दिया जाएगा।
गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि इन खदानों में देय किस्त की राशि अनुबंध प्रारंभ करने की तिथि से मान्य की जाएगी। ठेकेदार बढ़ी हुई एक वर्ष की अवधि के लिए अनुपूरक एग्रीमेंट कराएंगे।