प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को मिली जमानत,लेकिन नहीं आ सकेंगे जेल से बाहर

लखनऊ

उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत मिल गई है. लल्लू को लखनऊ पुलिस ने 20 मई को आगरा से गिरफ्तार किया था. जमानत मिलने के बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मंगलवार को जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे. इसके लिए उन्हें दस्तावेज जमा करना होगा, इसके बाद ही बाहर आ सकेंगे.

दरअसल यूपी सरकार व कांग्रेस के बीच बसों कर सूची को लेकर मचे सियायी घमासान के बीच अजय कुमार लल्लू बीते 20 मई को आगरा में धरना प्रदर्शन कर रहे थे. इसी दौरान उन्हें महामारी एक्ट के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर फतेहपुर सीकरी में बंद कर दिया था. इसके बाद अगले दिन लखनऊ पुलिस ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर जेल भेज दिया था.

योगी सरकार ने कांग्रेस की एक हजार बसों की सूची में गड़बड़ी बताकर इन्हें लेने से मना कर दिया था. बस सूची के मामले में अजय कुमार लल्लू और प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर हजरतगंज कोतवाली में परिवहन अधिकारी आरपी त्रिवेदी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है. कांग्रेस के दोनों नेताओं पर धारा 420, 467 और 468 लगाई गई थी.

कांग्रेस ने अजय कुमार लल्लू की जमानत के लिए अर्जी एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में लगाई थी, जिसे कोर्ट ने एक जून को खारिज कर दिया था. इसके बाद अजय लल्लू की ओर से हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. दलील दी गई थी कि लल्लू की बस सूची विवाद में कोई भूमिका नहीं है. पिछले शुक्रवार को अजय कुमार लल्लू को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी थी.

हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 16 जून को मामले की केस डायरी तलब की थी. कांग्रेस का आरोप था कि योगी सरकार ने जान-बूझकर अजय कुमार लल्लू को फंसाया है. कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता अजय कुमार लल्लू की रिहाई के लिए पिछले काफी दिनों से प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी अजय कुमार लल्लू के हक में आवाज बुलंद कर चुकी हैं.

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