पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह के आरोपी बेटे के खिलाफ राजनांदगांव के 4 थानों में FIR दर्ज
रायपुर
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह (Dr. Raman Singh) के बेटे और पूर्व सांसद अभिषेक सिंह (Abhishek Singh) के खिलाफ राजनांदगांव के चार पुलिस (Police) थानों में एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है. कोर्ट के आदेश पर अभिषेक सिंह, पूर्व सांसद और वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. राजनांदगांव (Rajnandgaon) जिले के खैरागढ़, लालबाग, चिखली और अम्बागढ़ पुलिस थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है.
10 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पूर्व सांसद अभिषेक (Abhishek Singh) सहित 20 लोगों के खिलाफ केस (केस) दर्ज किया गया है. अनमोल इंडिया चिटफंड कंपनी मे स्टार प्रचारक होने का हवाला देकर अभिषेक सिंह सहित पूर्व महापौर नरेश डाकलिया, वर्तमान महापौर मधुसूदन यादव सहित 20 लोग पर एफआईआर करने का जिला कोर्ट ने आदेश दिया था. बताया गया है कि चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया मे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया और वर्तमान महापौर ने कंपनी मे स्टार प्रचारक थे, जिसमें लोगों ने निवेश किया था और इनके द्वारा निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए जाने के मामले सामने आया था.
चिटफंड कंपनी अनमोल इंडिया द्वारा निवेशकों के पैसे वापस नहीं किए जाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया है. बता दें अभिषेक सिंह के अलावा मधुसूदन के साथ कई अन्य मामले में आरोप दर्ज हैं. अनमोल इंडिया चिटफंड मामले में अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने अभिषेक सिंह, राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर नरेश डाकलिया सहित 20 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया था. इन पर कंपनी का स्टार प्रचारक के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया है. अंबिकापुर के प्रेम सागर गुप्ता ने विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश परिवाद में बताया है कि अनमोल इंडिया कंपनी में उन्होंने निवेश किए थे. मियाद अवधि पूरी हो जाने के बावजूद उन्हें मूलधन तक वापस नहीं की गई. अचानक कंपनी यहां से चंपत हो गई.
बेटे अभिषेक सिंह सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने प्रतिक्रिया दी है. डॉ. रमन सिंह ने कहा कि ये राजनीतिक बदले की कार्रवाई है. हिंदुस्तान में छत्तीसगढ़ अनूठा राज्य है, जहां फोटो खींचाने पर एक नहीं 27 एफआईआर हो सकते हैं. किसी कार्यक्रम में कोई जाकर फोटो खींचा रहा तो उसमें जुर्म दर्ज हो रहा है. कोर्ट में जब मामला जाएगा तो सब साफ हो जाएगा. हर मामले को राजनीतिक चश्में से नहीं देखना चाहिए.