पति को फंसाने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने रची थी ये खौफनाक साजिश, खुद फंसी

राजनांदगांव
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के राजनांदगांव (Rajnandgaon) में एक महिला अपनी ही साजिश का शिकार हो गई. प्रेमी के साथ मिलकर रची गई इस साजिश में वो खुद फंस गई. इस साजिश में महिला के प्रेमी (Lover) का एक दोस्त भी शामिल था. पुलिस (Police) ने तीनों को गिरफ्तार (Arrest) कर लिया है. आरोपी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को नक्सली साबित करने की साजिश रच रखी थी, लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती, इससे पहले पुलिस ने उसके साथियों के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म भी ​कबूल कर लिया है.

राजनांदगांव पुलिस (Rajnandgaon Police) से मिली जानकारी के मुताबिक मामला डोंगरगांव (Dongargaon) के कविराजटोला गांव का है. कविराजटोला निवासी पवन ज्ञानचंदानी का अपनी पत्नी निर्मला ज्ञानचंदानी से पिछले कई दिनों से ​विवाद चल रहा था. इसके चलते दोनों अलग अलग रहते हैं. महिला निर्मला अपने प्रेमी इमानवेल (30) के साथ पेंड्री स्थित अटल आवास में रहती थी. पति से बदला लेने के लिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर साजिश रची.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पवन ज्ञानचंदानी को फंसाने के लिए निर्मला, उसका प्रेमी इमानवेल और राजीव नगर बसंतपुर निवासी इमानवेल के दोस्त महेंद्र ने स्वतंत्रता दिवस के पहले डोंगरगांव से लगे ग्राम बुद्धूभरदा श्मशानघाट के अलावा पैरी नदी के पास कथित नक्सली (Naxalite) बैनर-पोस्टर लगाया था. इसमें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा नहीं फहराने की धमकी दी गई थी. आरोपियों द्वारा लगाए गए इस बैनर पोस्टर में उन्होंने पवन को नक्सली कमांडर बताया था. इतना ही नहीं बीते 23 अगस्त की रात को आरोपियों ने पवन की कार के बाहर नक्सली बैनर लगा दिया. कार के भीतर भी बैटरी, इलेक्ट्रिक वायर आदि कुछ संदेहास्पद सामग्री डाल दी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना भी दी.

राजनांदगांव के एएसपी यूबीएस चौहान ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि पवन का पत्नी से विवाद चल रहा है. इसके आधार पर उस पर नजर रखी गई तो मामले का पता चला. इसके बाद पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. आरोपियों ने सुकुलदैहान के एक दुकान से नक्सली बैनर बनाने के सामान खरीदे थे. पुलिस ने तीनों के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम की धारा 2 के अलावा धारा 505, 506, 507 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है. बीते 31 अगस्त को उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल कर दिया गया है.

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