पटना कोर्ट में आज पेश हो सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी
पटना
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज मानहानि केस में पटना की एक अदालत में पेश हो सकते हैं. राहुल के खिलाफ यह केस बीजेपी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने दायर किया था. सुशील मोदी ने राहुल गांधी द्वारा 'देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं' टिप्पणी के खिलाफ पटना की एक अदालत में मुकदमा दायर किया था.
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ पटना सीजेएम कोर्ट ने समन जारी करने का निर्देश दिया था. सीजेएम शशिकांत राय ने आईपीसी की धारा 500 के तहत संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर 20 मई को उपस्थित होने का आदेश दिया था.
सुशील कुमार मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने यह टिप्पणी करके उनकी छवि खराब की है. सुशील मोदी ने अदालत से अनुरोध किया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर मानहानि से संबंधित आईपीसी की धाराओं 499 और 500 के तहत संज्ञान लिया जाए और कांग्रेस अध्यक्ष को समन जारी करके उनके खिलाफ सुनवाई की जाए.
13 अप्रैल को राहुल गांधी ने बेंगलुरु के पास कोलार में कहा था कि देश में सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं. राहुल के इस बयान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए केस करने की बात कही थी.
गुजरात के कोर्ट ने राहुल गांधी को भेजा समन, 7 जून को पेश होने के निर्देश
पटना के अलावा सूरत कोर्ट ने भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी किया है. यह समन राहुल गांधी के उस बयान पर जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी सरनेम वाले ही चोर होते हैं. बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने 16 अप्रैल को सूरत कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को अदालत में हाजिर होने को कहा है.