निलंबित आईपीएस अधिकारी साजी मोहन ड्रग्स मामले में दोषी करार, 15 साल की सजा

मुंबई

मुंबई की विशेष नारकॉटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सब्सटांसेज अदालत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी साजी मोहन को ड्रग्स मामले में दोषी ठहराया है. साजी मोहन पर NCB में रहते हुए ड्रग्स कारोबार करने का आरोप था. साजी मोहन को 15 साल और उनके बॉडीगार्ड राजेश कुमार को 10 साल की सजा सुनाई गई है. मुंबई एटीएस ने साल 2009 में साजी मोहन और 3 लोगों को पकड़ा था. उनके पास से कुल 44 किलो ड्रग्स बरामद हुआ था. मामले में साजी मोहन के साथ राजेश कुमार भी गिरफ्तार हुआ था. अदालत ने दोनों को दोषी करार दिया है, जबकि तीसरे आरोपी को बरी कर दिया गया.

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