नई लिस्ट जारी कंटेनमेंट जोन की, छात्रों के बिना खुल सकेंगे शिक्षण संस्थान

 
नोएडा

कोरोना महामारी को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन 4.0 को लेकर उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिला प्रशासन ने अहम निर्देश जारी किए हैं। जिला प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन की नई लिस्ट बनाई है, जिसमें दो तरह की कैटिगरी निर्धारित की गई है। पहली कैटिगरी के कंटेनमेंट जोन में 37 और दूसरी कैटिगरी के कंटेनमेंट जोन में 26 इलाके शामिल होंगे।
बताया गया कि कैटिगरी-1 में ऐसे इलाके या मोहल्ले शामिल किए जाएंगे, जहां 250 मीटर इलाके के भीतर एक पॉजिटिव मरीज हो। वहीं, कैटिगरी-2 में ऐसे एरिया को शामिल किया जाएगा, जहां 500 मीटर एरिया के भीतर एक से ज्यादा कोरोना मरीज होंगे। जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों के खुलने को लेकर भी निर्देश जारी किया है। इसके तहत छात्रों को छोड़कर शिक्षण संस्थानों में प्रशासनिक कार्यों के लिए 33 फीसदी स्टाफ को आने की छूट दी गई है।
 
अंतरराज्यीय बसें नहीं चलेंगी
इससे पहले गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 4.0 में दुकानों के खुलने, आवागमन तथा उद्योगों से संबंधित गाइडलाइन्स बुधवार को जारी किए थे। इसके तहत अंतरराज्यीय बसों के परिचालन पर पूर्णतः प्रतिबंध है। कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित उद्योगों को चलने की अनुमति है। मार्केट में दुकानें एक दिन 50 फीसदी और अगले दिन 50 फीसदी के आधार पर खुलेंगी। दुकानें बंद करने का टाइम ऐसा होगा, जिससे शाम 7 बजे से पहले सभी घर पहुंच जाएं।
 

कार में ड्राइवर के अलावा दो लोग, बाइक में सिर्फ एक। बाइक में पीछे महिला बैठ सकती हैं, लेकिन हेल्मेट अनिवार्य होगा। ऑटो में ड्राइवर के अलावा दो सवारी बैठ सकेंगी। कैब चलेंगी लेकिन दिल्ली नोएडा में सफर अभी नहीं होगा।
 

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