अमित जोगी की न्यायिक रिमांड बढ़ी, अब 30 सितंबर तक रहेंगे जेल में

बिलासपुर
जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (Amit Jogi) की मुश्किलें फिर बढ़ गई है. कोर्ट ने अमित जोगी की न्यायिक रिमांड (Judicial remand) बढ़ा दी है. अब 30 सितंबर कर वे गोरखपुर उपजेल (Gorakhpur Jail)  में ही रहेंगे. बता दें कि मंगलवार को ही अमित जोगी को अस्पताल से डिस्चार्ज (Discharge) किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हे रायपुर (Raipur) से पेंड्रा (Pendra) लाया गया था. अमित जोगी की 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि आज पूरी हो गई थी. इस वजह से पुलिस ने अमित जोगी को गौरेला कोर्ट (Gaurella Court) में पेश किया. मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने अमित जोगी की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी. अब जेल मैन्युअल (Jail Manual) के हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं (Health Service )देने का भी निर्देश कोर्ट ने दिया है.

हलफनामे में जन्म स्थान (Birth Place) की गलत जानकारी देने के मामले में फंसे पूर्व सीएम अजीत जोगी (Ajit Jogi) के बेटे अमित जोगी (Amit Jogi) की तबियत गोरखपुर जेल में बिगड़ गई थी. दो बार अमित जोगी की तबियत जेल में बिगड़ी. इसके बाद जोगी को जेल से बिलासपुर के अपोलो अस्पताल इलाज के लिए लाया गया. फिर उन्हे राजधानी रायपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था जहां से उन्हे मंगलवार को डिस्चार्ज किया गया.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी (Ajit Jogi) के बेटे और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी (Amit Jogi) को मरवाही से पुलिस ने गिरफ्तार किया था. अमित जोगी पर चुनाव के दौरान अपनी नागरिकता (Citizenship) को लेकर गलत जानकारी देने का आरोप लगा है. बीजेपी की समीरा पैकरा ने अमित जोगी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. याचिका में समीरा ने विधानसभा चुनाव में अमित जोगी के अलग-अलग जन्म तिथि के दस्तावेज सामने आने की बात बताई थी.

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