दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर पकड़े गए तबलीगी जमात के 8 सदस्य, रिलीफ फ्लाइट से मलेशिया भागने की कोशिश

नई दिल्ली

तबलीगी जमात से जुड़े लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। मलेशिया से आए तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने रविवार को देश से भागने की कोशिश की। उन्हें दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर दबोच लिया गया। इन्हें अब पुलिस को सौंपा जाएगा। पर्यटक वीजा पर आए विदेशी जमातियों का वीजा पहले ही रद्द किया जा चुका है और अब इन पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटक रही है।आव्रजन अधिकारियों ने तबलीगी जमात के 8 सदस्यों को आईजीआई एयरपोर्ट पर पकड़ा है। ये सभी मलेशिया के हैं और मालिंदो एयर रिलीफ फ्लाइट में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने ट्रेस कर लिया। अब इन्हें पुलिस के हवाले करने की प्रक्रिया चल रही है। नियम के मुताबिक सभी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा।निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात के कार्यक्रम में पिछले महीने हजारों लोग शामिल हुए थे। इनमें भारत के अलावा 16 अन्य देशों के नागरिक भी शामिल हुए थे। इनमें बड़ी संख्या में लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। भारत में अब तक एक हजार से अधिक जमाती कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देश में आए कुल मामलों में करीब 30 पर्सेंट इनकी हिस्सेदारी है।

 

मरकज पहुंची क्राइम ब्रान्च की टीम

दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रान्च की एक टीम निजामुद्दीन मरकज पहुंची और केस की जांच में जुटी है। 1 अप्रैल को यहां से करीब 23 सौ लोगों को निकाला गया था। तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मुजफ्फरनगर में नेपाल के 12 जमातियों पर केस 

नेपाल से आए तबलीगी जमात के 12 जमातियों पर शनिवार को केस दर्ज किया गया। इन्हें यहां एक मस्जिद में क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए पाए गए। ये सभी लोग नेपाल के निवासी हैं। कुछ दिन पहले इन्हें कोतवाली पुलिस स्टेशन के तहत एक मस्जिद से बरामद किया गया और इन्हें यहीं क्वारंटाइन कर दिया गया। 

 

वीजा किया जा चुका रद्द, कानूनी कार्रवाई का निर्देश

गृह मंत्रालय ने निजामुद्दीन तबलीगी जमात में शामिल विदेशी नगारिकों का पर्यटन वीजा रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय 960 विदेशी नागरिकों को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए जमात से संबंधित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर उनका पर्यटन वीजा रद्द करन का फैसला किया है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और अन्य राज्यों के डीजीपी को निर्देश दिया है कि वे इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ विदेशी एक्ट 1946 और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। सरकार पहले भी कह चुकी है कि इनमें से अधिकतर पर्टयन वीजा पर भारत आए हैं। ऐसे में ये किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। क्योंकि इसके लिए दूसरा वीजा जारी किया जाता है।

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