दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थियों को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

लखनऊ
दरोगा भर्ती 2016 के अभ्यर्थी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल करने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने कहा कि मेडिकल टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को फेल नहीं माना जाएगा. लिखित, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल नहीं किया जा सकता. इससे पहले भानू प्रताप राजपूत केस में दिये फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया.

कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को याची की नियुक्ति पर नये सिरे से विचार कर निर्णय लेने का आदेश दिया. इस मामले में शोभित प्रजापति ने याचिका दाखिल की थी. जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकलपीठ ने आदेश दिया. बता दें कि यूपी पुलिस में दरोगा के 3307 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम 28 फरवरी 2019 को जारी किया था. इस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 17 जून 2016 को शुरू हुई थी. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इनमें नागरिक पुलिस के उप निरीक्षक के तीन हजार पद हैं.

इनमे से 2400 पद पुरुष और 600 महिलाओं के लिए अरक्षित हैं. इनके अलावा 210 पद प्लाटून कमांडर पीएसी और 97 पद अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के हैं. इन पदों के लिए 6,30,926 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था.

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