तीन तलाक पर फिर अध्यादेश का सहारा, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी

नई दिल्ली        
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को एक बार फिर से तीन तलाक अध्यादेश बिल (Triple talaq ordinance bill) को मंजूरी दे दी है. इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक बार में तीन तलाक को अपराध घोषित किए जाने से संबंधित इस अध्यादेश को फिर से जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. पहला अध्यादेश पिछले साल सितंबर में जारी किया गया था, जो 22 जनवरी को समाप्त हो रहा है.  

लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में यह बिल रोक दिया गया था, जिसकी वजह से तीन तलाक विरोधी बिल ‘द मुस्लिम वीमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स इन मैरिज एक्ट' पारित नहीं हो पाने की वजह से मोदी सरकार को दोबारा से यह अध्यादेश लाना पड़ा है. मोदी सरकार ने पिछले सत्र में तीन तलाक विरोधी बिल को पास कराकर मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया था, लेकिन सफल नहीं हो पाई थी.

एनडीए सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा से तो पास करा लिया गया था, लेकिन राज्यसभा में यह फिर से लटक गया है. आपको बता दें कि लोकसभा में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी National Democratic Alliance (NDA) का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास कराने के लिए पर्याप्त संख्याबल नहीं है.

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