टैक्स रिफंड क्लेम करना है तो अपना बैंक खाता प्री-वैलिडेट करना न भूलें

 नई दिल्ली 
इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया में इस बार थोड़ा बदलाव किया गया है। इस बार से रिफंड रिसीव करने के लिए आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेट होना जरूरी है। आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद यह सुनिश्चित करें कि आपको किस खाते में रिफंड की रकम चाहिए। आप जिस खाते में रिफंड चाहते हैं, अगर वह प्री-वैलिडेट नहीं है तो सबसे पहले यह काम करवाएं क्योंकि अब ई-रिफंड ही जारी किए जाएंगे। 
PAN से लिंक्ड हो खाता 
प्री-वैलिडेशन के इतर यह भी जरूरी है कि आपका खाता पर्मानेंट अकाउंट नंबर यानी PAN से लिंक्ड हो। अगर ऐसा नहीं है तो रिफंड की रकम आपरे खाते में नहीं पहुंच पाएगी। टैक्स फाइलिंग वेबसाइट टैक्स2विन डॉट कॉम(Tax2win.in) के सीईओ व फाउंडर अभिषेक सोनी कहते हैं, 'अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन और PAN से लिंक्ड होना सुनिश्चित करें। अब आयकर विभाग सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा, लिहाजा रिफंड की रकम उन्हीं खातों में पहुंचेगी, जो PAN से लिंक्ड होंगे।' 

1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड 
आयकर विभाग ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि 1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड जारी किए जाएंगे। ये टैक्स बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं बैंक खातों में पहुंचेंगे जो पैन से जुड़े हुए हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxefiling.gov.in) पर प्री-वैलिडेटेड हैं। 

अगर आपका PAN आपके बैंक खाते में रजिस्टर्ड या उससे लिंक्ड नहीं है तो आप सबसे पहले बैंक की उस ब्रांच में जाइए, जिसमें आपका खाता है। वहां जाकर पैन-खाता लिंक करवाइए। क्लियरटैक्स डॉट कॉम (Cleartax.com) के सीईओ व फाउंडर अर्चित गुप्ता कहते हैं, 'अब टैक्स विभाग सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा। इसलिए विभाग टैक्सपेयर्स से कह रहा है कि वे इनकम टैक्स पोर्टल पर अपना खाता प्री-वैलिडेट करवाएं। यह बहुत आसान और वन-टाइम एक्सर्साइज है।' 
 

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