टिकटॉक से हटा बैन, अब कर सकते हैं डाउनलोड

मद्रास हाई कोर्ट ने लोकप्रिय चाइनीज विडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा लिया है। इसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले इस ऐप पर यह कहते हुए प्रतिबंध लगाया था कि इसके जरिए अश्लील कंटेंट और विडियो अपलोड किए जा रहे हैं। 24 अप्रैल को कोर्ट ने सुनवाई के बाद प्रतिबंध हटाने का फैसला किया। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के टिकटॉक पर बैन के फैसले के बाद से ही इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर से हटा लिया गया था, लेकिन अब यह एक बार फिर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट को टिकटॉक पर लगी अंतरिम रोक के फैसले पर फिर से विचार करने को कहा था। बता दें, पिछले महीने अपने आदेश में मद्रास हाई कोर्ट ने TikTok के जरिए अश्लील सामग्री की पहुंच पर चिंता जताते हुए सरकार को इसपर बैन लगाने का कहा था। मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने गूगल और ऐपल को अपने-अपने प्लेटफॉर्म से TikTok को हटाने को कहा था। टिकटॉक ने तब मद्रास हाई कोर्ट के बैन से जुड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले के बाद गूगल ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए इस ऐप को प्लेस्टोर से हटा दिया था और ऐपल ऐप स्टोर से भी इस ऐप को हटा लिया गया था। 24 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के दौरान टिक-टॉक का पक्ष सुना। कंटेंट को लेकर टिक टॉक की ओर से जरूरी कदम उठाने के आश्वासन के बाद कोर्ट की ओर से प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है। अब ऐप प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर वापस दिखने लगा है और यूजर्स इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें, भारत टिकटॉक ऐप के लिए एक बड़ा बाजार है। मार्केट एनालिसिस फर्म सेंसर टॉवर के मुताबिक, पहली तिमाही में App Store और Google Play Store में TikTok दुनिया भर में तीसरा सबसे ज्यादा इंस्टॉल किया जाने वाला ऐप रहा। पिछली तिमाही में भी इसकी रैंकिंग इतनी ही थी। TikTok ने मार्च तिमाही में 18.8 करोड़ नए यूजर जोड़े, जिसमें भारत की हिस्सेदारी 8.86 करोड़ यूजर्स की रही। पिछले साल के डेटा के मुताबिक, ऐप के 50 करोड़ यूजर बेस में भारत की हिस्सेदारी 39 फीसदी से ज्यादा है।

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