छत्तीसगढ़ सरकार ने सीधी भर्ती पर लगाई रोक, अब वित्त विभाग की लेनी होगी अनुमति

रायपुर 
छत्तीसगढ़ सरकार ने नई भर्तियों पर रोक लगा दी है. कोई भी विभाग अब रिक्त पदों पर वित्त विभाग की अनुमति से ही भर्ती कर सकेगा. हालांकि पीएससी के जरिए होने वाली भर्तियों और अनुकंपा नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई गई है. निगम-मंडल, आयोग, विभाग, विश्विद्यालय, अनुदान प्राप्त संस्थाएं, प्राधिकरण, लोकसेवा आयोग और अनुकम्पा नियुक्ति को आदेश से अलग रखा गया है. इस फैसले में एक और अहम बात ये है कि अब राज्य के बाहर ट्रेनिंग वाले पदों पर भी भर्ती नहीं हो सकेगी. सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले सीधी भर्ती के रिक्त पदों और अनुकम्पा नियुक्ति वाले पदों को छोड़कर बाकि सीधी भर्ती वाले पदों को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी.

मिली जानकारी के मुताबिक ये फैसला अगले एक साल तक प्रभावशील रह सकता है. माना जा रहा है कि इस फैसले का असर केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर भी पड़ सकता है. अब जिन रिक्त पदों पर भर्ती के आदेश आ गए थे लेकिन अभी तक भर्ती नहीं हुई है, उन पदों पर भी अब फिर से वित्त विभाग की अनुमति लेनी होगी. वहीं वित्त विभाग ने सभी विभागों को आदेश जारी कर कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजते हैं, तो उन्हें यह भी बताना होगा कि वार्षिक वित्तीय भार कितना आएगा और पदों पर भर्ती की आवश्यकता का कारण भी बताना होगा. वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि ऐसे पद जिसमें विभागीय प्रशिक्षण अनिवार्य हो, उन्हें भरने के लिए प्रशिक्षण क्षमता का ध्यान रखा जाना चाहिए.

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