कोरोना के बीच मुंबई में 15 जुलाई तक धारा 144 लागू

नई दिल्ली
मुंबई पुलिस ने बुधवार को कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर शहर में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है। आदेश सार्वजनिक स्थानों पर लागू है, जिसमें धार्मिक स्थान पर कुछ शर्तों के तहत छूट है। इस आदेश पर पुलिस उपायुक्त (संचालन) प्रणय अशोक ने हस्ताक्षर किए हैं और यह 15 जुलाई तक लागू रहेगा। मुंबई ने मंगलवार को कोरोना के 893 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही शहर में कुल मामलों की संख्या 77,000 से अधिक हो गई। पांच दिनों के बाद शहर में 1,000 से कम मामले दर्ज किए गए। पिछले हफ़्ते हुई मौतों के बाद कुल आंकड़ा 4,556 हो गया है। जैसे-जैसे मुंबई के आसपास के  शहरों में नए मामले बढ़ते गए, ठाणे और मीरा-भाईंदर ने दोनों शहरों में लॉकडाउन की घोषणा की गई। ठाणे नगरपालिका के आयुक्त विपिन शर्मा ने ठाणे शहर में 2 जुलाई से 12 जुलाई तक लॉकडाउन की घोषणा की, जिसमें आवश्यक कार्यों को छोड़कर लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई गई। पिछले आठ दिनों में ठाणे शहर में 2,533 मामले देखे गए हैं।

मीरा-भाईंदर नगर निगम ने भी, पिछले कुछ दिनों में आए मामलों के बाद 10 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की। वहीं कोरोना के चलते लाल बाग राजा गणेश मंडल ने इस साल गणेश चतुर्थी उत्सव रद्द करने की घोषणा की है। यह मंडल मुंबई में अपने पंडाल में गणपति की बेहद आकर्षक प्रतिमा तैयार करता है।  लाल बाग राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल के सचिव सुधीर साल्वी ने संवाददाताओं से कहा कि मंडल इस साल गणेश की प्रतिमा नहीं लगाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल इस साल रक्त एवं प्लाज्मा दान शिविर स्थापित करेगा और उन पुलिसकर्मियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा जिनकी मौत कोविड-19 से हो गई। 'गणेश चतुर्थी इस साल 22 अगस्त को है। यह 10 दिन का महोत्सव होता है। लालबाग राजा मंडल गणपति की प्रतिमा को अपने पंडाल में मध्य मुंबई में 1934 से ही लगाता रहा है। साल्वी ने कहा, '' हमने इस साल गणेश की प्रतिमा नहीं लगाने का निर्णय लिया है। यह उत्सव हम रक्त और प्लाज्मा दान शिविर लगाकर मनाएंगे। हम मुख्यमंत्री के राहत कोष में 25 लाख रुपये देने जा रहे हैं।
 

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