कृषक मित्र योजना का शुभारंभ, आज से फार्म भरे जाएंगे
इस योजना के तहत सरकार किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50 प्रतिशत सबसिडी पर तीन हार्सपावर या अधिक क्षमता के कृषि पंप का कनेक्शन देगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों को एक नई सौगात देते हुए बुधवार को कृषक मित्र योजना का शुभारंभ किया।
कृषक मित्र योजना के लिए पात्रता – मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल राज्य के कृषक एवं कृषकों के समूह पात्र होंगे।
आवेदक किसान के पास पंप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु खेती योग्य भूमि होनी चाहिए।
कृषक मित्र योजना के लिए दस्तावेज – *आधार कार्ड
* निवास प्रमाण पत्र
* जाति प्रमाण पत्र
* आय प्रमाण पत्र
* किसान कार्ड, जमीन से संबंधित दस्तावेज ,मोबाइल नंबर ,पासपोर्ट साइज फोटो ,बैंक खाता विवरण आपके पास होने चाहिए सभी दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्र के विद्युत वितरण केंद्र मुख्यालय / लाइनमैन / सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं।