कुत्ते के काटने से महिला की मौत, अब परिवार मिलेगा साढ़े 8 लाख रुपये मुआवजा

बिलासपुर 
कुत्ते के काटे जाने पर महिला की हुई मौत को लेकर दायर की गई पति की याचिका पर छत्तीसगढ़ की बिलासपुर हाई कोर्ट अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि पीड़ित के परिवार को 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाए. मुआवजा राशि के भुगतान के लिए कोर्ट ने तीन महीने का समय शासन को दिया. मुआवजे के आदेश के बाद शासन की ओर से प्रस्तुत किया गया. इसमें शासन द्वारा महिला के इलाज में डेढ़ लाख रुपये खर्च करने की बात कही गई. इसके बाद कोर्ट ने मुआवजा राशि में डेढ़ लाख रुपये की कटौती कर साढ़े आठ लाख रुपये देने का आदेश दिया है.

बता दें कि बालोद जिले के गुंडरदेही में रहने वाले शोभाराम की पत्नी को आवारा कुत्ते ने काट लिया था. जिसके कारण उसको रेबीज हो गया और महिला की मौत हो गई. पत्नी की मौत पर पति शोभाराम ने मुआवजा दिलाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था. मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रेबीज से ही हुए कुमारी दिव्या के मौत मामले का हवाला देते हुए 10 लाख रुपये देने शासन को आदेश दिया है.

इस पर शासन की ओर से कोर्ट को जानकारी दिया गया कि दुर्ग और भिलाई के सरकारी अस्पताल में महिला का इलाज करवाया गया था, जिसमें डेढ़ लाख रुपये तक खर्च किया गया था. शासन द्वारा दी गई जानकारी के बाद कोर्ट ने आदेशित किया कि डेढ़ लाख काटकर बाकी के साढ़े आठ लाख रुपये 3 महीने के अंदर पीड़ित को दें.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *