कार्ति चिदंबरम पर SC सख्त, कहा- ED के सामने पेश हों, खातों से लेन-देन पर रोक

नई दिल्ली

एयरसेल-मैक्सिस केस में आरोपी और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है. कोर्ट ने कार्ति से कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ में सहयोग करें, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो कोर्ट को सख्ती करनी पड़ेगी. कार्ति के खातों से लेन-देन पर भी रोक लगा दी गई है.

ये सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को 5, 6, 7 और 12 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में पेश होने का आदेश दिया है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की विदेश यात्रा को सशर्त मंजूरी दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विदेश जाने के लिए कार्ति चिदंबरम को रजिस्ट्री के साथ 10 करोड़ रुपये जमा कराने होंगे.

क्या हैं केस

कार्ति के खिलाफ कई मामलों में ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है. इनमें 2007 में आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिलाने और 2006 में एयरसेल-मैक्सिस मामले में कथित अनियमितता और धनशोधन का मामला शामिल है.

पिछले साल सीबीआई ने उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. कार्ति चिदंबरम को 28 फरवरी, 2018 को गिरफ्तार किया गया था. बाद में उन्हें जमानत मिल गई.

पिता पी. चिदंबरम भी जांच के दायरे में

ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया. इसमें आरोप लगाया गया कि आईएनक्स मीडिया को 2007 में 305 करोड़ रुपये का विदेशी धन प्राप्त करने में एफआईपीबी की मंजूरी में अनियमितता की गई है. इस दौरान कार्ति चिदंबरम के पिता पी. चिदंबरम केंद्रीय वित्त मंत्री थे.

ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्ति और मामले से जुड़ी एक कंपनी को कुर्क किया है. इस संपत्ति में ब्रिटेन के समरसेट में 8.67 करोड़ का एक कॉटेज, स्पेन के गावा में 14 करोड़ रुपये की जमीन और एक टेनिस क्लब शामिल है.

बेल मिलने के बाद कार्ति को कोर्ट ने विदेशी यात्रा करने की इजाजत भी दी थी. उन्हें फरवरी और मार्च महीने में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन जाने की परमिशन दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कार्ति से कहा है कि उन्हें कोर्ट में लिखित आश्वासन देना होगा कि वह विदेश यात्रा के बाद भारत लौटेंगे. साथ ही 10 करोड़ रुपये की जमानत राशि जमा करानी होगी. इसके अलावा कार्ति को कहा गया है वह कोई भी बैंक खाता बंद न करें और बिजनेस के लिए ट्रांजेक्शन न भी करें.

पी. चिदंबरम से हो चुकी है पूछताछ

इस मामले में पी. चिदंबरम के खिलाफ भी जांच चल रही है. ईडी उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी है. यहां तक कि उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए राहत दी थी, और गिरफ्तार पर अंतरिम रोक लगा दी थी. 25 जनवरी की सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने पी. चिदंबरम को गिरफ्तार करने की मांग की थी. सीबीआई ने कहा था कि चिदंबरम को गिरफ्तार करना जरूरी है, ताकि इस मामले की जांच ढंग से पूरी हो सके.

 

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