कर्मचारियों का हड़ताल अवधि का अवकाश स्वीकृत

भोपाल
 प्रदेश के शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को कमलनाथ सरकार ने बड़ी राहत दी है|  राज्य शासन ने कर्मचारियों की हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान कर दी है। अपनी जायज मांगों को लेकर छुट्टी का आवेदन देकर हड़ताल पर जाने वाले शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सरकार हड़ताल की अवधि का अवकाश स्वीकृत कर उसका वेतन भी देगी| इस सम्बन्ध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं| लम्बे समय से कमर्चारी संगठनों द्वारा इसकी मांग की जा रही थी|

दरअसल, प्रदेश में शासकीय अधिकारी कर्मचारी हड़ताल के लिए सामूहिक रूप से छुट्टी का आवेदन देकर हड़ताल करते हैं| लेकिन सरकार इस दौरान उनका अवकाश अस्वीकृत करते हुए उस दिन का कर्मचारियों का वेतन काट देती है | सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के संगठनों द्वारा लंबे समय से मांग की जाती रही है कि हड़ताल के दौरान काम बंद करने के दौरान उनका वेतन नहीं काटा जाए| इसके बदले इस अवधि का अवकाश स्वीकृत कर सकती है | लेकिन इस मांग को नहीं माना गया और उनका वेतन काट लिया जाता था| अब सरकार हड़ताल की अवधि का अवकाश स्वीकृत कर उसका वेतन भी देगी| सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार विभिन्न शासकीय कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल में शामिल शासकीय सेवकों को हड़ताल अवधि का अर्जित अवकाश/अन्य देय अवकाश स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

संगठनों ने की थी मांग

सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2006 में नियम जारी कर यह व्यवस्था की थी कि सामूहिक रूप से हड़ताल का आह्वान किया जाने और उसमें शामिल होने वाले कर्मचारियों का वेतन काटा जाए भले ही उन्होंने इस दौरान छुट्टी के लिए आवेदन भी क्यों ना दिया हो, कर्मचारी संगठनों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री कमलनाथ और सामान्य प्रशासन मंत्री गोविंद सिंह को ज्ञापन सौंपकर इस नियम में बदलाव की मांग की थी| इसके आधार पर अब सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2006 में जारी नियमों की कंडिका 2.3 को शिथिल करते हुए शासकीय कर्मचारी संघों की मांगों के समर्थन में की गई हड़ताल के आह्वान में शामिल शासकीय सेवकों को हड़ताल की अवधि का अर्जित अवकाश या अन्य अवकाश स्वीकृत किए जाने की अनुमति प्रदान की है|

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