ई-वाहन की खरीद पर मिल सकती है टैक्स छूट
नई दिल्ली
देश में बिजली से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को आयकर में छूट दे सकती है। बिजली मंत्रालय ने सरकार को सुझाव दिया है कि ई-वाहनों की खरीद पर सौर ऊर्जा की तरह एल्सीलेरेटेड डेप्रिसिएशन लाभ दिया जाए। मंत्रालय का मानना है कि इससे तमाम बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेंगी। इसके साथ निजी तौर पर कार खरीदने वालों को भी आयकर में छूट मिलनी चाहिए।
बिजली मंत्रालय के अधीन काम करने वाली ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों में उठाए गए कदमों के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में कई अहम सिफारिश की गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर आयकर में लाभ मिलना चाहिए।
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर 40 फीसदी तक एल्सीलेरेटेड डेप्रिसिएशन देती है। बीईई का कहना है कि सौर ऊर्जा की तरह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को भी 40 फीसदी एल्सीलेरेटेड डिप्रेसिएशन दिए जाए। इसके साथ बीईई ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी कम करने के साथ कुछ वर्षों के लिए रोड टैक्स पर भी छूट की सिफारिश की है।
बीईई ने वर्ष 2022-23 तक ई- वाहन के लिए टोल टैक्स से छूट देने की भी सिफारिश की है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पार्किंग फ्री करने के साथ बीईई ने सरकार ने इलेक्ट्रिक बस के लिए परमिट फीस को भी पूरी तरह खत्म करने की सिफारिश की गई हैं।
उदाहरण के तौर पर आपने छह लाख रुपए की कार खरीदी। एक साल बाद उस कार की कीमत पांच लाख रुपए रह गई। ऐसी स्थिति में कार का मालिक या कंपनी एक लाख रुपए पर आयकर में छूट ले सकता है। कोई कंपनी एक साथ अपने इस्तेमाल के लिए सौ या इससे अधिक कार खरीदती है, तो उसे एक्सीलेरेटिड डेप्रिसिएशन के जरिए आयकर में काफी बड़ी छूट मिल सकती है।