अपनी कार बेचने के साथ लोन ट्रांसफर करवाना न भूलें

नई दिल्ली    
आपने बैंक से कर्ज लेकर कार खरीदी है और कुछ समय बाद उसे बेचना चाहते हैं तो आंखमूंदकर उसका सौदा करना परेशानी का सबब बन सकता है। ऑटो विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर कार लोन की मासिक किश्त (ईएमआई) अभी चल रही है तो बेचने से पहले लोन ट्रांसफर करवाने के विकल्प जान लेना चाहिए। इससे कार बेचने के बाद कोई परेशानी नहीं होती है।

कार पर अगर कर्ज बाकी है तो उसे किसी भी व्यक्ति को आसानी से नहीं बेच सकते हैं। ऐसा इसलिए कि लोन ट्रांसफर करवाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे सबसे पहले जिस व्यक्ति को कार बेचना चाहते हैं उसका क्रेडिट स्कोर देखें। क्रेडिट स्कोर देखकर ही बैंक कर्ज देने या लोन ट्रांसफर का विकल्प देते हैं। क्रेडिट स्कोर 300 से 900 अंकों के बीच आंका जाता है। 760 से ऊंचा रहने पर ही बैंक आसानी से कर्ज देते हैं या लोन ट्रांसफर का विकल्प देते हैं। विशेषज्ञों का कहना इस स्थिति में कार बेचने के पहले खरीददार के बारे में पूरी पड़ताल करें।

कार लोन दूसरे के नाम ट्रांसफर कराने के लिए जरूरी है कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी नए व्यक्ति के नाम पर हो। इसके बाद ही बैंक दूसरे व्यक्ति को कार लोन देगा। ऐसे में आपको परिवहन विभाग के संबंधित कार्यालय में जाना होगा और वहां प्रक्रिया पूरी करनी होगी। बैंक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के पूरी होने के बाद ही अंतिम रूप से लोन ट्रांसफर का फैसला लेते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य स्थिति में भी कार बेचने के बाद रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज पर खरीदार का नाम आने के बाद उसकी एक कॉपी अपने पास जरूरी रखें।

लोन ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन में बदलाव के बाद कार की बीमा पॉलिसी में बदलाव करवाना होता है। ऐसा होने पर कार बीमा का प्रीमियम आपको नहीं देना पड़ेगा। साथ ही किसी दुर्घटना की स्थिति में आपकी किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कई मामलों में बीमा पॉलिसी में बदलाव के बिना ही लोग कार बेच देते हैं। ऐसी कारें जब दुर्घटना होती हैं तो बीमा का दावा मिलना मुश्किल हो जाता है।

सरकारी और निजी बैंक सभी तरह के कर्ज में पूर्व भुगतान का विकल्प नहीं देते हैं। जबकि कुछ मामलों में वह शुल्क के साथ इसका विकल्प देते हैं। कार लोन के मामले में ज्यादातर बैंक पूर्व भुगतान की स्थित में शुल्क वसूलते हैं। हालांकि, देश के कुछ बड़े बैंकों ने कार लोन के पूर्व भुगतान पर शुल्क नहीं लेने की शुरुआत की है। इसके अलावा बैंक कुछ प्रक्रिया शुल्क भी वसूलते हैं जो बचे हुए कार लोन का एक तय फीसदी या राशि होती है। साल, पांच साल और तीन साल की अवधि के लिए बैंकों से कार लोन लेने की सुविधा होती है।

 

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