इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर के घर CBI का छापा

नई दिल्ली
विदेशी फंडिंग के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर के घर पर सीबीआई ने छापा मारा है। दोनों पर अपने एनजीओ 'लॉयर्स कलेक्टिव' के लिए विदेशी फंडिंग हासिल करने को लेकर कानून के उल्लंघन का आरोप है। गुरुवार को सीबीआई दिल्ली और मुंबई में उनके घर और दफ्तर पर छापेमारी की, जो अभी जारी है।
लॉयर्स कलेक्टिव पर FCRA कानून (विदेशी चंदा विनियमन कानून) के उल्लंघन का आरोप है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस सिलसिले में लॉयर्स कलेक्टिव के खिलाफ 2 FIR दर्ज कर चुकी है। एनजीओ खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर चुका है।

एजेंसी ने इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर पर विदेशी चंदे को भारत से बाहर भेजकर उसके दुरुपयोग का आरोप लगाया है। आरोपों के मुताबिक इंदिरा जयसिंह जब 2009 से 2014 के बीच अडिशनल सॉलिसिटर जनरल थीं तो उस दौरान उनके एनजीओ ने विदेशी चंदे से जुड़े कानून का उल्लंघन किया। सीबीआई के मुताबिक, उस वक्त इंदिरा जयसिंह के विदेश दौरों पर खर्च को एनजीओ के खर्च के रूप में दिखाया गया था और इसके लिए गृह मंत्रालय से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी।

आरोपों के मुताबिक 2006-07 से 2014-15 के बीच लॉयर्स कलेक्टिव को 32.39 करोड़ रुपये का चंदा मिला था, जिसमें FCRA ऐक्ट का उल्लंघन किया गया था। लॉयर्स कलेक्टिव द्वारा FCRA ऐक्ट के कथित उल्लंघन के मामले में लॉयर्स वॉइस नाम के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की है। याचिका में एनजीओ पर विदेशी चंदे का इस्तेमाल 'देशविरोधी गतिविधियों' के लिए करने का आरोप लगाया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए मई में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह, आनंद ग्रोवर और उनके एनजीओ को नोटिस जारी किया था।

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