आबकारी-परिवहन विभाग में बनी ऊहापोह की स्थिति
भोपाल
प्रदेश में कोरोना के खौफ के कारण कई विभागों में अफसरों के निर्णयों ने ऊहापोह की स्थिति बना दी है। आबकारी विभाग के एसीएस का आदेश कलेक्टर जिलों में मानने को तैयार नहीं, वहीं परिवहन विभाग के एक आदेश ने वाहन डीलर्स को पेशोपेश में डाल दिया है। एसीएस एक्साईज आईसीपी केशरी ने सभी शराब दुकान संचालकों को लेकर जो आदेश जारी किए हैं, उसके अनुसार प्रदेश में शराब की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खुली रह सकती हैं। इधर, इस आदेश में विपरित सभी जिलों के कलेक्टरों ने जिले की स्थिति को देखते हुए शराब की दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए। अब प्रदेश में एसीएस के आदेश की जगह पर शराब दुकान संचालकों को कलेक्टर का आदेश मानना पड़ रहा है। दुकानें बंद होने के बाद भी दुकान संचालकों को लाइसेंस फीस देना होगी।
बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन अधर में
इधर परिवहन विभाग में भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यहां पर बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन 31 मार्च तक ही हो सकते हैं। जबकि कोरोना के चलते परिवहन विभाग में कामकाज ठप है। परिवहन विभाग के पास विभिन्न शोरूम से करीब 103 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज पहुंंचे हैं। अब इनके रजिस्ट्रेशन की आगे की तारीख तब ही मान्य होगी जब सुप्रीम कोर्ट कोई नया आदेश जारी करें। उससे पहले 31 मार्च तक ही इन वाहनों के रजिस्टेÑशन होंगे।े