आदिवासियों से जुड़े बयान पर चुनाव आयोग से राहुल को मिली राहत, अब इस तारीख को देना होगा नोटिस का जवाब
भोपाल
चुनाव आयोग से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राहत मिली है. आयोग ने राहुल से मध्य प्रदेश स्थित शहडोल में दिए एक बयान पर 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा था. 2 मई को आयोग ने राहुल को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की नोटिसी जारी किया था. राहुल ने शहडोल की रैली में कहा था- 'नरेंद्र मोदी ने एक नया कानून बनाया है जिसमें एक लाइन है कि आदिवासियों को गोली मारी जा सकती है.'
इस नोटिस के जवाब में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से सात मई तक समय मांगा था. आयोग ने राहुल को यह अनुमति दे दी है.
राहुल ने आदिवासी बहुल आबादी को संबोधित करते हुए ये आरोप भी लगाया था कि 'मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून भी बनाया है जिसके तहत सरकार आदिवासियों से उनकी ज़मीन और संसाधन छीनकर उन्हें गोली भी मार सकती है'.
इससे पहले राफेल डील से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई थी. अदालत ने राहुल से सवाल किया था कि हमने तो किसी फैसले में कहा कि 'चौकीदार चोर है', आपने ये हमारे नाम से कैसे इस्तेमाल किया? इसके बाद राहुल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगी थी.