आतिशी मार्लेना का धर्म बताने पर मनीष सिसोदिया को चुनाव आयोग का नोटिस

 
नई दिल्ली 

पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट आतिशी मार्लेना के धर्म से जुड़े एक ट्वीट को लेकर चुनाव आयोग ने दिल्ली के डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया को नोटिस जारी किया है। बीजेपी नेताओं की ओर से दायर शिकायत में सिसोदिया के एक ट्वीट को आधार बनाया गया था, जिस पर आयोग ने उन्हें नोटिस जारी किया है।  
 
ईस्ट दिल्ली में आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर के. महेश ने संबंधित शिकायत पर 'आप' नेता को यह नोटिस जारी किया। इसमें सिसोदिया को 8 मई यानी बुधवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब देने के लिए कहा गया है। चुनाव अधिकारी ने अपने आदेश में 'आप' नेता से कहा कि अगर वह ऐसा न कर पाए तो मान लिया जाएगा कि उनके पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं। चुनाव अधिकारी ने दिल्ली प्रदेश बीजेपी के आर पी सिंह, आरती मेहरा और सुभाष सचदेवा से 28 अप्रैल को मिली शिकायत पर यह कार्रवाई की। 

इसमें बीजेपी नेताओं ने सिसोदिया के 27 अप्रैल को किए एक ट्वीट को लेकर आपत्ति जताई है। कहा है कि 'आप' नेता ने 27 अप्रैल को एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा था, 'मुझे दुख है कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर हमारी पूर्वी दिल्ली की प्रत्याशी आतिशी मार्लेना के धर्म को लेकर झूठ फैला रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस वालों! जान लो-आतिशी सिंह है, उसका पूरा नाम राजपूतानी है, पक्की क्षत्राणी…झांसी की रानी है, बच के रहना, जीतेगी भी और इतिहास भी बनाएगी।' 

बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि डेप्युटी सीएम का उक्त ट्वीट पहली नजर में जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 123 की उपधारा (3-A) के प्रावधानों के खिलाफ है। संबंधित कानून के तहत किसी कैंडिडेट या उसके एजेंट या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर देश के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा देने को आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 

इससे एक दिन पहले भी सिसोदिया को सीएम केजरीवाल के साथ दिल्ली चुनाव आयोग से आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर नोटिस मिला था। मंगलवार को सार्वजनिक तौर पर इसका जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह मानने में कोई हिचक नहीं है कि वह लोगों को मंदिर-मस्जिद (धर्म की राजनीति) के बजाय शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए वोट करने के लिए समझाने का प्रयास कर रहे हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *