विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल की जमानत अर्जी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया. जारवाल ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि कोरोना वायरस के इस मुश्किल वक्त में वे अपने क्षेत्र में लोगों का हाल जानना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें जमानत दी जाए.

इससे पहले जमानत अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई की थी लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया था. कोर्ट ने जारवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. प्रकाश जारवाल की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा था कि विधायक के जेल में बंद होने के चलते आम लोगों के कोरोना से जुड़ी परेशानियों का समाधान इलाके में जाकर वे नहीं कर पा रहे हैं. जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विधायक के वकील ने कहा कि विधायक न तो देश छोड़कर भाग सकते हैं और न ही अपनी जिम्मेदारियों से. लिहाजा उनको जमानत दी जाए. वकीलों की तरफ से कहा गया कि जमानत के लिए प्रकाश जारवाल कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करने के लिए तैयार हैं.

बता दें, दिल्ली पुलिस ने प्रकाश जारवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. पुलिस का कहना है कि प्रकाश जारवाल टैंकर माफिया को चला रहे थे. दिल्ली जल बोर्ड में हर टैंकर को चलाने के लिए टैंकर मालिकों से पैसे लिए जाते थे, उन्हीं पैसों से प्रकाश जारवाल ने कई प्रॉपर्टी और फॉर्म हाउस खरीदे. आरोप है कि विधायक ने अपने भाई के नाम पर फार्म हाउस खरीदे. प्रकाश जारवाल ने दिल्ली के जीके समेत कई इलाकों में प्रॉपर्टी और फॉर्म हाउस खरीदे. इसके अलावा पुलिस ने जानकारी जुटाई है कि राजस्थान और जयपुर में भी कई जगह बड़ी संपत्तियां प्रकाश जारवाल की ओर से खरीदी गई हैं.

 

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