अमन सिंह के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक

बिलासपुर
छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को बिलासपुर हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के प्रमुख सचिव रहे अमन सिंह के खिलाफ एसआईटी जांच के आदेश पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. हाई कोर्ट ने कहा कि मामले में बिना एफआईआर के एसआईटी गठन करना नियम के खिलाफ है. हाई कोर्ट के सिंगल बैंच में मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने एसआईटी जांच पर रोक लगा दी है.

जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में मामले की सुनवाई हुई. जांच के लिए गठित एसआईटी के खिलाफ अमन सिंह की ओर से बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. पेश आवेदन पर सुनवाई करते हुए अमन सिंह के विरुद्ध गठित एसआईटी को किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है. अमन सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के बार ऐसोसिएशन अध्यक्ष और यूपीए सरकार में एडिशनल सॉलीसिटर जनरल विकास सिंह ने पैरवी की.

बता दें कि दिल्ली की विजया मिश्रा ने पीएमओ में अमन सिंह के खिलाफ शिकायत की थी. इस शिकायत में अमन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाया था. पीएमओ से मामले में उचित कार्रवाई के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को पत्र लिखा था. इस पत्र को आधार कर ही मामले में जांच के लिए नई सरकार ने एसआईटी का गठन किया था. एसआईटी जांच के खिलाफ अमन सिंह हाई कोर्ट गए थे.

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