अब प्रदेश में इंदौर,भोपाल और उज्जैन को छोड़कर अन्य जिलों की यात्रा के लिए ई पास की अनिवार्यता नही।
ई-पास जारी करने की नवीनतम व्यवस्था
अतिरिक्त कलेक्टर श्री राजेश बाथम ने बताया कि राज्य शासन के नवीनतम निर्देशानुसार प्रदेश के अंदर यात्रा की स्थिति में केवल भोपाल, इंदौर और उज्जैन से यात्रा प्रारंभ होने पर ही ई-पास के आवेदन स्वीकार किये जायेंगे । शेष जिलों के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी । प्रदेश से अन्य राज्य में अथवा अन्य राज्य से प्रदेश के किसी जिले में यात्रा के लिये पूर्व व्यवस्था अनुसार ई-पास प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।