अब्‍दुल्‍ला आजम: पहले जेल गए, अब विधायकी गई

लखनऊ
आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी (एसपी) से विधायक रहे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई है। फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट में दोषी पाए जाने पर पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी खारिज कर दी थी। अब विधानसभा ने भी हाई कोर्ट के आदेशानुसार अब्दुल्ला आजम की विधानसभा की सदस्यता समाप्त कर दी है।

गौरतलब है कि फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में कुर्की का नोटिस जारी होने के बाद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम ने बुधवार को रामपुर की अदालत में सरेंडर किया था। यहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। गुरुवार को इन तीनों को रामपुर जेल से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया।

यह है मामला
मुकदमा विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने जनवरी 2019 में अब्दुल्ला पर धोखाधड़ी से दो-दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने, इसके लिए आजम खान और उनकी पत्नी ने शपथपत्र देकर गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर लिखाई थी। पुलिस ने अप्रैल 2019 में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी पाया और उनकी विधायकी खारिज कर दी।

दूसरी ओर अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान के खिलाफ अब तक करीब 80 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। दो मामलों में बुधवार भी उनके खिलाफ धारा-82 के तहत कुर्की नोटिस अदालत से जारी हुए थे। इनमें एक मामला पड़ोसी को धमकाने और दूसरा आचार संहिता उल्लंघन का था।

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