अनलॉक 1: अधिकारियों और कर्मचारियों को करना होगा पालन, बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी

 पटना 
कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। दफ्तर में क्या करें, क्या न करें इसको लेकर 18 बिंदुओं पर निर्देश दिए गए हैं। सभी कर्मियों का इसका पालन करना होगा। विभागध्यक्षों को नियमों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। वहीं बैठकें यथासंभव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की जाएगी। 

सामान्य प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत सभी कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मेज व कुर्सी इस तरह लगाई जाएगी कि दो लोग आमने-सामने नहीं बैठें। खांसते और छींकते समय टिशू पेपर का इस्तेमाल करना है या बांह के अंदरूनी भाग में नांक व मुंह ढंकना है। टिशू पेपर को डस्टबीन में फेंकने के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने को कहा गया है। सेनेटाइजर का भी उपयोग कर सकते हैं। की-बोर्ड, टेलीफोन और दरजावे पर लगे हैंडल की नियमित सफाई करनी है। 

लिफ्ट के इस्तेमाल से बचने की सलाह 
सरकार ने अधिकारियों-कर्मचारियों को लिफ्ट के इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। यदि लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है तो एक बार में चार से ज्यादा व्यक्ति इसमें नहीं रहेंगे। इस दौरान एक-दूसरे के बजाए दीवार की तरफ मुंह रखना है। सरकार ने केन्द्रीयकृत एयर कंडिशन का उपयोग फिलहाल नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्यालयों में आने-जाने के लिए एक से ज्यादा प्रवेश मार्ग का उपयोग करने को कहा गया है। समूह में भोजन करने से बचने की सलाह भी कर्मचारियों को दी गई है। 

सभी अधिकारी-कर्मचारी आएंगे कार्यालय 
उधर, सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दफ्तर आने का आदेश दिया है। पूर्व में लागू 33 प्रतिशत कर्मचारियों के कार्यालय आने की व्यवस्था इस नए आदेश के जारी होने के साथ समाप्त हो गई है। कार्यालय पहुंचने का समय दिन के 9.30 से 10.00 बजे के बीच होगा। वहीं 5.30 से 6.00 बजे शाम के बीच कार्यालय छोड़ेंगे।   

मरीज के संपर्क में आए तो क्वारंटाइन रहेंगे
निर्देश के मुताबिक, यदि कोई कर्मी कोरोना मरीज के संपर्क में आता है तो वह खुद को क्वारंटाइन करेगा। यदि किसी ने कोरोना की जांच के लिए नमूना दिया है तो इसकी सूचना प्रशासन को देनी होगी। रिपोर्ट आने तक वह कार्यालय नहीं आएगा। दफ्तर में कर्मचारियों के एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है। सर्वाजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी। 

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