अदालत ने चिदंबरम की CBI कस्टडी 2 सितंबर तक के लिए बढ़ाई

नई दिल्ली
दिल्ली की एक अदालत ने INX मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की सीबीआई हिरासत 2 सितंबर तक के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई ने राउज एवेन्यू कोर्ट से चिदंबरम की हिरासत को 5 दिन बढ़ाए जाने की मांग की थी। एजेंसी ने कोर्ट को बताया है कि पूर्व वित्त मंत्री पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दूसरे आरोपियों के साथ उनका आमना-सामना कराने की जरूरत है। उधर, चिदंबरम के वकील ने कहा कि उनसे 400 सवाल पूछे गए हैं। कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि आप हर रोज 5 दिन की कस्टडी क्यों मांगते हैं, एक साथ ही 15 दिन की कस्टडी क्यों नहीं मांगी।

पी. चिदंबरम को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज अजय कुमार कुहर के यहां पेश किया गया। वह पहले ही 8 दिनों से सीबीआई की कस्टडी में थे। 20 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया था। तब कोर्ट ने उन्हें 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई कस्टडी में पूछताछ के लिए भेज दिया था। बाद में कस्टडी को 4 दिन बढ़ाकर 30 अगस्त तक किया गया था।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. भानुमति और जस्टिस ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा था कि वह भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई हिरासत में भेजने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगी। इसके बाद चिदंबरम के वकीलों ने खुद ही कह दिया था कि वह खुद 2 सितंबर तक सीबीआई हिरासत में ही रहने की पेशकश कर रहे हैं।

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