पांढुर्णा में एन्थ्रेक्स का खतरा: छिंदवाड़ा कलेक्टर ने पांढुर्णा सीमा से पशुओं की आवाजाही पर लगाई रोक
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, छिंदवाड़ा हरेन्द्र नारायन ने पांढुर्णा जिले के ग्राम हिवरा पृथ्वीराम में पशुओं में संक्रामक बीमारी संदिग्ध एन्थ्रेक्स के लक्षण पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग के पत्र के आधार पर, मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और बीमारी की रोकथाम के लिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।
इसके तहत, छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले की सीमा से पशुओं का आवागमन अब पशु चिकित्सक की जांच के बिना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए पशुपालन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सीमा पर तैनात की जाएंगी, जो आवश्यक टीकाकरण, जांच और उपचार सुनिश्चित करेंगी। जनसामान्य को निर्देश दिया गया है कि वे पशुओं के बीमार या मृत होने की सूचना तत्काल विभाग को दें और अफवाहें फैलाने से बचें। यह आदेश 13 नवंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, जिसकी सूचना समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दी जा रही है।
