कफ सिरप से 23मौत : औषधि नियमों का उल्लंघन: तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निरस्त, दुकान सील

खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए जिले के तीन मेडिकल स्टोर्स, पारस मेडिकल (संचालक: राजेश राय), रसीला मेडिकल, और श्रीवास्तव मेडिकल स्टोर, के ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। अनियमितता पाए जाने पर इन दुकानों को सील करने का आदेश भी चस्पा कर दिया गया है।
​अनियमितताओं के मुख्य कारण:
​जाँच के दौरान, इन मेडिकल स्टोर्स पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
​खरीद-बिक्री के रिकॉर्ड में कमी: मरीजों को बेची गई दवाओं के बिलों/रिकॉर्ड में मरीज का पता (Address) दर्ज नहीं किया गया था।
​दवाओं के रखरखाव और बिलिंग में अनियमितता: दवाओं के स्टॉक का उचित रखरखाव (Storage) नहीं किया गया था, और विक्रय (Sale) किए गए बिलों का सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं था।
​अधिकारियों के अनुसार, इन अनियमितताओं के कारण लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। इन स्टोर्स पर अब दवाओं की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है।