SC करेगा याचिका पर सुनवाई, पति की मृत्यु के बाद भ्रष्टाचार केस में सह-आरोपी पत्नी पर चले केस

  नई दिल्ली 
किसी शख्स की मृत्यु के बाद क्या उसकी पत्नी को आरोपी बनाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एक अजीब याचिका दाखिल की गई। याचिकाकर्ता की मांग है कि अपने पति को भ्रष्टाचार के लिए उकसाने वाली पत्नी को पति की मौत के बाद आरोपी बनाया जाए और उस पर ट्रायल होना चाहिए। इस अजीबो-गरीब याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। 

ओडिशा के इंजिनियर का है मामला 
ओडिशा में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने 2005 में सेवानिवृत इलेक्ट्रिक सुपरिटेंडेंट इंजिनियर अनंत राम बेहेरा को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत चार्जशीट दायर की गई थी। बेहेरा पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर केस दर्ज किया गया था। चार्जशीट में उनकी पत्नी आरती बेहेरा नी साहो को भी सह-आरोपी बनाया गया क्योंकि ज्यादातर संपत्ति उनके नाम पर ही थी। 

चीफ जस्टिस की बेंच ने की मामले की सुनवाई 
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। ट्रायल कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट ने सह-आरोपी पत्नी के खिलाफ केस जारी रखने का आदेश दिया है जबकि मुख्य आरोपी पति की मौत हो चुकी है। वकील शुभाशीष मिश्रा ने 2 जजों की बेंच के सामने तर्क दिया कि भ्रष्टाचार के लिए उकसाने या सहभागी होने को साबित नहीं किया जा सकता क्योंकि मुख्य आरोपी की मौत हो चुकी है। इस अपराध की पुष्टि मुख्य आरोपी के रहते ही हो सकती थी। 

ओडिशा सरकार के विजिलेंस विभाग को नोटिस जारी 
चीफ जस्टिस ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, 'यह एक बहुत खतरनाक प्रस्ताव है जिसे स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा है।' हालांकि, बेंच ने बाद में माना कि महिला के साथ अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा नहीं की गई है। बेंच ओडिशा सरकार और विजिलेंस डिपार्टमेंट को याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। 

ट्रायल कोर्ट ने पति की मृत्यु के बाद भी केस जारी रखने का दिया था 
ट्रायल कोर्ट ने मुख्य आरोपी इंजिनियर की मौत के बाद केस बंद कर दिया था, लेकिन पत्नी के खिलाफ केस जारी रखने का फैसला किया। कोर्ट ने पीसी ऐक्ट के सेक्शन 13 के अंतर्गत और आईपीसी के सेक्शन 109 के अंतर्गत महिला आरोपी को भ्रष्टाचार में पति की मदद के लिए केस जारी रखने का फैसला लिया। कटक की अदालत में जज ने कहा कि मुख्य आरोपी की हत्या के बाद भी सह-आरोपी पत्नी पर केस जारी रहेगा। ओडिशा हाई कोर्ट ने भी महिला के केस बंद करने की याचिका को खारिज कर दिया। 
 

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