MP:ट्रांसफर-पोस्टिंग पर BJP ने उठाए सवाल

भोपाल
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया टालने पर बीजेपी ने राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखा है। साथ ही राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह इस अल्पमत की सरकार की ओर से पिछले 3 दिनों में लिए गए फैसलों पर रोक लगाएं। पत्र मे कहा गया है कि मध्य प्रदेया की मौजूदा सरकार अल्पमत में है। यह सरकार राज्यपाल के कहने पर भी बहानेबाजी कर बहुमत परीक्षण से बच रही है।

आरोप लगाया गया है कि अल्पमत की सरकार ऐसी नियुक्तियां करती जा रही है जो संवैधानिक प्रकृति की है, जिनका कार्यकाल निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर मौजूदा सरकार ने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष, युवा आयोग के अध्यक्ष, लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्तियां की हैं।

बीजेपी ने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 163 और 166 के तहत राज्यपाल में निहित होता है। ऐसे में राज्यपाल मौजूदा कमलनाथ सरकार को आदेश दे कि वह इन अधिकारों का दुरुपयोग ना करें। क्योंकि यह सरकार फिलहाल अल्पमत में है। बीजेपी ने पिछले तीन दिनों के दौरान कमलनाथ सरकार की ओर से की गई ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसलों को निरस्त करने की मांग की है।

बीजेपी की ओर से राज्यपाल को लिखे गए पत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, खुरई के विधायक भूपेंद्र सिंह और सिलवानी के विधायक रामपाल सिंह के हस्ताक्षर हैं।

कमलनाथ सरकार ने नहीं माना आदेश तो कोर्ट पहुंची बीजेपी
उधर, कोरोना का डर दिखाते हुए मध्य प्रदेश की सरकार की सलाह पर विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने विधानसभा का सत्र 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी बहाने राज्य में बहुमत परीक्षण की प्रक्रिया को टाल दिया है। विधानसभा अध्यक्ष एन पी प्रजापति के इस फैसल को बीजेपी ने कोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में तत्काल शक्ति परीक्षण कराने का निर्देश देने के लिये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर कमलनाथ सरकार से बुधवार तक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को कहा कि वह राज्य सरकार और विधानसभा सचिव समेत अन्य पक्षकारों को बुधवार सुबह साढ़े दस बजे के लिये नोटिस जारी करेगी।

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