MCU महाघोटाला: पूर्व कुलपति बीके कुठियाला की बढ़ सकती है मुश्किल, EOW ने की ये प्‍लानिंग

भोपाल
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (MCU) महाघोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व कुलपति बीके कुठियाला (Former Vice Chancellor BK Kuthiala) की मुश्किल बढ़ सकती है. सुप्रीम कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होने से पहले ईओडब्ल्यू (EOW) जमानत याचिका को खारिज करने की मांग कर रहा है. ईओडब्ल्यू ने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम (Former Union Finance Minister P. Chidambaram) के ग्राउंड पर कुठियाला की जमानत याचिका खारिज करने की मांग है.

 वह अब चिदंबरम के ग्राउंड को लेकर कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुठियाला को गिरफ्तार तो नहीं किया गया, लेकिन उनसे पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है. ईओडब्ल्यू ने दूसरी बार कुठियाला से लंबी पूछताछ की. आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला नहीं आने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. हालांकि ईओडब्ल्यू आगे की कवायद में जुट गया है.

ईओडब्ल्यू डीजी केएन तिवारी ने कहा कि चिदंबरम की क्रिमिनल अपील 1340/2019 को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 97 पेज का अपना फैसला दिया था. कोर्ट ने आर्थिक अपराध होने की वजह से चिदंबरम की जमानत याचिका को खारिज किया था. चिदंबरम की खारिज की गई जमानत याचिका का ग्राउंड को लेकर ईओडब्ल्यू अपने वकीलों के जरिए कोर्ट में आवेदन देगी.

कुलपति रहते हुए बीके कुठियाला पर आर्थिक अनियमितता करने का आरोप है. जिला कोर्ट उनके खिलाफ फरारी की उद्घोषणा कर चुकी है. जबकि हाई कोर्ट उनकी जमानत याचिका को पहले ही खारिज कर चुकी है. ऐसे में कुठियाला ने अपनी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी. सबसे पहले 30 अगस्त को कुठियाला से पूछताछ की गई. इसके बाद 11 सितंबर को उनसे दोबारा पूछताछ हुई. अब फिर ईओडब्ल्यू ने तीसरी बार 18 सितंबर को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है. हालांकि कुठियाला ने दूसरी बार पूछताछ में सहयोग नहीं किया. साथ ही ईओडब्ल्यू ने कहा कि वह कुठियाला से की गई पूछताछ की जानकारी को भी कोर्ट के सामने रखा जाएगा.

मुख्य आरोपी कुठियाला से पूछताछ का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ अब उनकी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए ईओडब्ल्यू ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है. ईओडब्ल्यू चिदंबरम की याचिका खारिज होने के केस को कुठियाला के लिए आधार बना रही है. सुप्रीम कोर्ट अब 13 सितंबर को तय करेगा कि ईओडब्ल्यू के तर्कों में कितना दम है और कुठियाला को जमानत देनी है या फिर नहीं. इस सुनवाई से पहले यानी 12 सितंबर को ईओडब्ल्यू अपने वकील के जरिए जमानत याचिका खारिज करने के लिए अपना पक्ष रखेगी.

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